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बड़हिया थानाध्यक्ष व एएसआइ पर प्राथमिकी का आदेश

लखीसराय। स्थानीय न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय सह विशेष न्यायाधीश उत्पाद त्रिभुवन

By JagranEdited By: Published: Wed, 17 May 2017 07:43 PM (IST)Updated: Wed, 17 May 2017 07:43 PM (IST)
बड़हिया थानाध्यक्ष व एएसआइ पर प्राथमिकी का आदेश
बड़हिया थानाध्यक्ष व एएसआइ पर प्राथमिकी का आदेश

लखीसराय। स्थानीय न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय सह विशेष न्यायाधीश उत्पाद त्रिभुवन नाथ ने बुधवार को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी को बड़हिया थानाध्यक्ष नीरज कुमार एवं सहायक अवर निरीक्षक मनोज कुमार ¨सह के विरुद्ध अमानत में खयानत का मामला थाना में दर्ज कराने का निर्देश दिया है। बड़हिया थाना की पुलिस ने 06 मई को एक तरबूज लदे पिकअप वैन से 56 कार्टून विदेशी शराब पकड़ी थी। पुलिस ने प्राथमिकी में तरबूज के साथ शराब पकड़े जाने की बात स्वीकारी लेकिन जब्ती सूची में बरामद तरबूज की कहीं चर्चा नहीं की। इस मामले में न्यायालय ने थानाध्यक्ष एवं एएसआई से स्पष्टीकरण पूछा लेकिन टाल-मटोल जवाब देने से असंतुष्ट न्यायालय ने प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया। जानकारी हो कि बड़हिया थाना कांड संख्या 87/17 के दर्ज प्राथमिकी में 06 मई को सोनू कुमार, संजय भुंइया एवं मोनू कुमार को गिरफ्तार किया गया था। उक्त सभी बोकरो से तरबूज लदे पिकअप वैन पर शराब लेकर मोकामा जा रहा था।


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