वैकल्पिक दस्तावेजों से भी कर सकेंगे मतदान
लखीसराय। राज्य निर्वाचन आयोग ने स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित कराने एवं मतदाताओं की पहचान
लखीसराय। राज्य निर्वाचन आयोग ने स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित कराने एवं मतदाताओं की पहचान के लिए निर्देश जारी किया है। आयोग ने जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) को निर्देशित किया है कि जिन मतदाताओं का फोटो पहचान पत्र नहीं बना है या किसी कारणवश पीठासीन पदाधिकारी के समक्ष साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं उन्हें 15 प्रकार के वैकल्पिक दस्तावेज के आधार पर मतदान करने की अनुमति दी जाएगी। विदित हो कि प्रत्येक चुनाव में मतदान के दौरान वैकल्पिक दस्तावेज को लेकर मतदाताओं में काफी ऊहापोह की स्थिति बनी रहती है। जिलाधिकारी सुनील कुमार ने कहा है कि जिन मतदाता के पास फोटो पहचान पत्र नहीं है। वैसे मतदाता चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित 15 प्रकार के दस्तावेज पर मतदान कर सकते हैं।
इन दस्तावेजों पर मतदान करने की मिलेगी अनुमति
- पासपोर्ट
- ड्राइ¨वग लाइसेंस
- आयकर पहचान पत्र (पेन कार्ड)
- राज्य एवं केंद्र सरकार के कार्यालय, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्थानीय निकाय द्वारा उनके कर्मियों को जारी किए गए फोटो युक्त सेवा पहचान पत्र।
- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, डाकघरों द्वारा जारी की गई फोटोयुक्त पासबुक (दिनांक 28.02.17 तक खोला गया खाता)
- फोटोयुक्त स्वतंत्रता सेनानी पहचान पत्र
- सक्षम पदाधिकारी द्वारा जारी अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग का फोटोयुक्त जाति प्रमाण पत्र।
- सक्षम पदाधिकारी द्वारा दिनांक 28.2.17 तक जारी फोटो युक्त शारीरिक विकलांगता प्रमाण पत्र।
- दिनांक 28.2.17 तक जारी फोटोयुक्त शस्त्र लाइसेंस।
- मनरेगा के अधीन दिनांक 28.2.17 तक जारी जॉब कार्ड।
- 28.2.17 तक जारी फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज।
- फोटोयुक्त स्वास्थ्य बीमा योजना स्मार्ट कार्ड।
- मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्था द्वारा 28.2.17 से पहले तक जारी विद्यार्थी पहचान पत्र।
- आधार कार्ड।
- संबंधित दस्तावेज की मूल प्रति मतदान के समय लाना अनिवार्य।