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ईंट भट्ठा संचालकों को लेनी होगी पर्यावरणीय स्वीकृति

लखीसराय। प्रखंड के ईंट निर्माताओं तथा ईंट भट्ठा मालिकों को ईंट भट्ठे के संचालन के लिए पर्या

By JagranEdited By: Published: Thu, 16 Nov 2017 07:09 PM (IST)Updated: Thu, 16 Nov 2017 07:09 PM (IST)
ईंट भट्ठा संचालकों को लेनी होगी पर्यावरणीय स्वीकृति
ईंट भट्ठा संचालकों को लेनी होगी पर्यावरणीय स्वीकृति

लखीसराय। प्रखंड के ईंट निर्माताओं तथा ईंट भट्ठा मालिकों को ईंट भट्ठे के संचालन के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति व खनिज से संबंधित विहित प्रपत्र में सात दिनों के अंदर प्रतिवेदन अंचल कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया है। अंचलाधिकारी सह सक्षम पदाधिकारी प्रेम कुमार ने बताया कि ईंट भट्ठे का संचालन वगैर पर्यावरणीय स्वीकृति एवं बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद से सीटीई/सीटीओ प्राप्त किए बिना ही किया जा रहा है। जिससे पर्यावरण पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। उन्होंने कहा है कि निर्माणकर्ताओं द्वारा बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली-1972 के नियम 26(क) के तहत निर्धारित समेकित स्वामित्व का भुगतान भी नहीं किया जाता है। साथ ही बगैर खनन अनुज्ञप्ति के ही ईंट मिट्टी का निष्कासन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि प्रपत्र में अद्यतन सूचना अंचल कार्यालय को 07 दिनों के अंदर उपलब्ध कराना सनिश्चित करने का आदेश ईंट भट्ठा संचालकों को दिया गया है। अन्यथा उनके विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।


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