समझौता करने पर होगी राशि की रिकवरी
खगड़िया। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम में मुआवजा लेने के बाद पीड़ित व्यक्
By JagranEdited By: Published: Fri, 26 May 2017 12:29 AM (IST)Updated: Fri, 26 May 2017 12:29 AM (IST)
खगड़िया। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम में मुआवजा लेने के बाद पीड़ित व्यक्ति द्वारा संबंधित पक्ष से समझौता करने पर राशि की रिकवरी की जाएगी। इस बाबत जिला कल्याण पदाधिकारी केके मिश्रा ने बेलदौर की एक महिला को एक पखवाड़ा के अंदर राहत अनुदान जमा करने का निर्देश दिया है। अगर निर्धारित अवधि में राशि जमा नहीं की गई, तो सुसंगत धारा के तहत कार्रवाई की जाएगी।
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