अब 29 अप्रैल तक होगा नावों का निबंधन
खगड़िया। नाव निबंधन कराने की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। इस बाबत सख्त निर्देश दिया गया है कि ब
खगड़िया। नाव निबंधन कराने की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। इस बाबत सख्त निर्देश दिया गया है कि बगैर निबंधन के नाव का परिचालन नहीं किया जाएगा।
डीएम जय ¨सह ने मातहत को निर्देश दिया है कि अगर बिना निबंधन के नाव का अवैध रूप से परिचालन किया जाता है तो पकड़े जाने पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। निबंधन करने के लिए नाव मालिकों, नाविकों करे 29 अप्रैल तक का समय दिया गया है। निबंधन के लिए मोटरयान निरीक्षक के कार्यालय में आवेदन किए जा सकते हैं। मोटरयान निरीक्षक के स्तर से प्राप्त आवेदनों के आलोक में नाव की जांच की जाएगी एवं जांच के बाद अनुशंसा सहित नाव का निबंधन सूची जिला परिवहन पदाधिकारी को उपलब्ध कराई जाएगी। इसके बाद जिला परिवहन पदाधिकारी के स्तर से अन्तर्देशीय पोत अधिनियम 1917 की धारा 23 एवं आदर्श नौका परिचालन नियमावली 2011 के आलोक में नाव को निबंधित करते हुए निबंधन पत्र जारी किया जाएगा। डीएम ने नाव मालिकों एवं नाविकों को बंगाल फेरी एक्ट 1885 एवं आदर्श नौका संचालन नियमावली 2011 के अनुसार नाव का हर हाल में निबंधन करा लेने का निर्देश दिया है। डीएम ने कहा कि बिना निबंधन के नाव का परिचालन पूरी तरह अवैध है और इसके लिए दंड का प्रावधान है।