प्रधान सचिव ने लगाई शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति पर फिर रोक
खगड़िया। शिक्षकों के गैर शैक्षणिक कार्य में प्रतिनियुक्ति व प्रतिनियोजन को लेकर विभागीय स्तर प
खगड़िया। शिक्षकों के गैर शैक्षणिक कार्य में प्रतिनियुक्ति व प्रतिनियोजन को लेकर विभागीय स्तर पर रोक के बावजूद प्रतिनियुक्ति को देखते हुए प्रधान सचिव आरके महाजन ने सभी जिलाधिकारी को प्रतिनियुक्ति पर रोक को लेकर कड़े निर्देश दिए हैं।
प्रधान सचिव ने पत्राक 1068, दिनाक 22 सितंबर 2016 के माध्यम से जिलाधिकारी को निर्देशित किया है कि सरकारी स्तर पर मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा के अधिकार 2009 एवं 2010 के बने अधिनियम के धारा 27 के तहत शिक्षक आपदा सहाय, विधानसभा व संसदीय या निकाय चुनाव को छोड़कर किसी गैर शैक्षणिक कार्य में प्रतिनियुक्त नहीं किए जाएंगे। इसके बावजूद भी अधिकारियों द्वारा शिक्षक के प्रतिनियुिक्त की जानकारी मिलने की बात कहते हुए इसे खेदजनक बताया है। उन्होंने जिलाधिकारी को निर्देश दिया है कि सभी प्रतिनियुक्ति को समाप्त करें और इसकी मासिक समीक्षा करें।
प्रतिनियुक्त करने वाले अधिकारी पर भी कार्रवाई का निर्देश
प्रधान सचिव ने शिक्षक की प्रतिनियुक्ती पर रोक को लेकर कड़े निर्देश दिए हैं। कहा कि, बिना विभागीय स्वीकृति के किसी शिक्षक की प्रतिनियुक्ति नहीं की जाएगी। अगर किसी अधिकारी द्वारा गैर शैक्षणिक कार्य में किसी शिक्षक को प्रतिनियुक्त किया जाता है तो उस शिक्षक को वेतन भुगतान विभाग द्वारा नहीं किया जाएगा। उक्त शिक्षक के वेतन भुगतान की जवाबदेही प्रतिनियुक्त करने वाले अधिकारी की होगी। कहा गया है कि ऐसे अधिकारी पर कार्रवाई भी की जाएगी। वहीं, बीईओ व डीईओ को मासिक समीक्षा कर प्रतिनियुक्ति की जानकारी दिए जाने का भी निर्देश दिया गया है।
बीएलओ व अन्य कार्य विद्यालय अवकाश के बाद
निर्देश दिया गया है कि मतदाता पुनरीक्षण कार्य, मतदाता सूची में नाम जोड़े जाने सहित अन्य गैर शैक्षणिक कार्य विद्यालय अवकाश के दिनों में ही कराया जाए, ताकि विद्यालय में शैक्षणिक कार्य प्रभावित न हो।