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अलौली के पंसस की सदस्यता रद

खगड़िया, संवाद सूत्र: अनुसूचित जाति के फर्जी प्रमाण पत्र पर अलौली प्रखंड के पंचायत समिति क्षेत्र संख्

By Edited By: Published: Sun, 21 Dec 2014 07:44 PM (IST)Updated: Sun, 21 Dec 2014 07:44 PM (IST)
अलौली के पंसस की सदस्यता रद

खगड़िया, संवाद सूत्र: अनुसूचित जाति के फर्जी प्रमाण पत्र पर अलौली प्रखंड के पंचायत समिति क्षेत्र संख्या 18 से चुनाव लड़ कर जीते कमलदेव चौपाल की सदस्यता रद कर दी गई है। राज्य निर्वाचन आयोग बिहार द्वारा वाद संख्या 13-2014 द्वारा आदेश पारित किया गया है कि सामान्य प्रशासन विभाग बिहार के आदेश से स्पष्ट है कि कमलदेव चौपाल पिता-प्रेमदास तांती ग्राम-रामपुर अलौली की जाति ततवा(तांती) है जो बिहार अधिसूचित अत्यंत पिछड़ा वर्ग में आता है। अर्थात श्री चौपाल अनुसूचित जाति के नहीं हैं। पाया गया कि श्री चौपाल अनुसूचित जाति का फर्जी जाति प्रमाण पत्र लगाकर पंचायत समिति सदस्य पद पर निर्वाचित हुए तथा प्रखंड प्रमुख भी बने। पारित आदेश के अनुसार पंचायती राज अधिनियम 2006 की धारा 135 एवं 136-2 तथा बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली 2006 के नियम 117 अंतर्गत निरर्हित घोषित किया जाता है। इस आदेश के साथ यह पद रिक्त माना जाएगा और नियमानुसार भरने की कार्यवाई की जाएगी।

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क्या है मामला

रामपुर छर्रापट्टी के बालेश्वर पासवान इस फर्जीबाड़ा को लेकर लंबी लड़ाई लड़े। माननीय उच्च न्यायालय से लेकर चुनाव आयोग तक मामला चलता रहा। जिला प्रशासन के आदेश के आलोक में एक साल पहले श्री चौपाल पर इस संदर्भ में एससी-एसटी थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई।

क्या कहते हैं कमलदेव चौपाल

उन्हें निर्वाचन आयोग द्वारा कागजात प्रस्तुत करने का मौका नहीं दिया गया। न्याय हेतु माननीय उच्च न्यायालय का दरबाजा खटखटाएंगे।


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