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पत्नी की हत्या मामले में दस वर्ष की सजा

कटिहार : प्रथम अपर एवं जिला सत्र न्यायाधीश रघुपति ¨सह की अदालत ने दहेज के लिए पत्नी की हत्य

By Edited By: Published: Wed, 29 Jun 2016 07:30 PM (IST)Updated: Wed, 29 Jun 2016 07:30 PM (IST)
पत्नी की हत्या मामले में दस वर्ष की सजा

कटिहार : प्रथम अपर एवं जिला सत्र न्यायाधीश रघुपति ¨सह की अदालत ने दहेज के लिए पत्नी की हत्या करने के सिद्ध दोष अपराध के लिए पति बलिया बेलौन थाना अंतर्गत नदियार शिकारपुर निवासी मो. सैयद को 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा बुधवार को सुनाई है। इस मामले के अपर लोक अभियोजक राजेंद्र कुमार मिश्रा थे। श्री मिश्रा ने बताया कि इस मामले में सात गवाहों को न्यायालय में पेश किया गया है। बताना होगा कि घटना को लेकर कदवा थाना क्षेत्र निवासी मो. युसुफ ने मामला दर्ज कराते हुए कहा था कि उनकी पुत्री की शादी 2011 में मो. सैयद के साथ हुई थी। शादी के बाद पुत्री रूबी खातुन ससुराल गई जहां उसे 25 हजार रुपया दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाने लगा। 15 जनवरी 2014 की रात एक बजे पुत्री की मारपीट कर हत्या कर दी गई। इस मामले में आरोपी पूर्व से ही जेल में है।

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