हत्यारोपी पति व ससुर को उम्र कैद
कटिहार । प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरपी ¨सह की अदालत ने बहू की हत्या का दोषी पाते
कटिहार । प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरपी ¨सह की अदालत ने बहू की हत्या का दोषी पाते हुए बरारी थाना अंतर्गत हासिमपुर शीश टोला निवासी ससुर अबुल बारी व पति नजरूल उर्फ मजरूल को आजीवन कारावास की सजा शुक्रवार को सुनायी। सजा के बाद दोनों को जेल भेज दिया गया है। इसमें हत्या 302 में आजीवन कारावास व 10 हजार अर्थदंड, गर्भपात में 316 में 10 वर्ष सश्रम कारावास व पांच हजार अर्थदंड, अर्थदंड नहीं देने पर छह माह अतिरिक्त सघन कारावास का आदेश दिया गया है। इस मामले के अपर लोक अभियोजक रामविलास पासवान थे। उन्होंने न्यायालय में आठ गवाहों की गवाही कराई थी। इस मामले में स्पीडी ट्रायल प्रभारी अर¨वद कुमार की भी अहम भूमिका रही। घटना को लेकर बरारी थाना में बंका निवासी मो. सफीक ने मामला दर्ज कराते हुए कहा था कि उसकी पुत्री नुजहत बानो की शादी 2010 में नजरूल उर्फ मझरूल के साथ हुई थी। शादी के बाद से पुत्री को परेशान किया जा रहा था। एक फरवरी 2013 को पुत्री की विदाई कराने की बात जब उन्होंने की तो सूचना मिली कि पुत्री बीमार है। बाद में बताया गया कि पुत्री की मृत्यु हो गई है। उस समय पुत्री सात माह की गर्भवती भी थी। भाई व ग्रामीणों को साथ लेकर जब उसके ससुराल पहुंचे तो बरामदे पर पुत्री का शव पड़ा हुआ था। पुलिस द्वारा अलग-अलग पति व ससुर पर आरोप पत्र दायर किया गया व अन्य लोगों के विरूद्ध अनुसंधान जारी रखा गया।