डकैती कांड के दो आरोपियों को दस-दस साल की कैद
कटिहार। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय रमेश चंद मालवीय की अदालत ने डकैती के मामले में सिद्ध दोष अ
कटिहार। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय रमेश चंद मालवीय की अदालत ने डकैती के मामले में सिद्ध दोष अपराध के लिए पश्चिम बंगाल के उत्तरी दिनाजपुर जिले के करणदीघी निवासी साबिद आलम व दालकोला के बंधु पाखर निवासी राजू साह को दस-दस वर्ष की सजा गुरुवार को सुनाई गई। मामले में 25 हजार रुपया अर्थदंड देने का आदेश भी दिया गया है। अर्थदंड नहीं देने पर नौ माह अतिरिक्त कारावास का आदेश भी दिया गया है। इस मामले के अपर लोक अभियोजक कमला कुमारी थी। जिन्होंने नौ गवाहों की गवाही न्यायालय में करायी। वहीं मामले में एक आरोपी सलमान को रिहा कर दिया गया है। दोनों ही आरोपी डकैती कर मोटर साइकिल लेकर भागते हुए रंगे हाथ पकड़े गए थे। उन्हीं लोगों ने बताया था कि मामले में सलमान, छोटू, जाकिर व राजा भी थे। इस मामले में 395 में दस वर्ष व 412 में दस वर्ष की सजा सुनाई गई। दोनों ही धाराओं में 25 हजार रुपया अर्थदंड देने का आदेश दिया गया है। अर्थदंड नहीं देने पर दोनों ही धाराओं में नौ-नौ माह अतिरिक्त कारावास का आदेश भी दिया गया है।
क्या था मामला : बलरामपुर थाना अंतर्गत श्रीरामपुर निवासी नाजिर हुसैन ने बलरामपुर थाने में मामला दर्ज कराते हुए कहा था कि 21 फरवरी 2014 को सवा नौ बजे रात में बजरंग गांव निवासी तजमुल के साथ लाल रंग की पल्सर मोटर साइकिल से वे घर आ रहे थे। मीठापुर दालकोला रोड जाम होने के कारण मल्लिकपुर होते हुए वे निकले और मल्लिकपुर गेट से जैसे ही 500 गज की दूरी पर पहुंचे कि एक व्यक्ति डंडा लेकर मोटर साइकिल रोकने के लिए बोला और रूकते ही बगल मकई खेत से पांच व्यक्ति आकर घेर लिया। उन लोगों को वादी ने दो हजार रुपये देने का भी प्रयास किया। परंतु उन लोगों ने रुपया नहीं लिया और मारपीट करने लगे। दो व्यक्ति मोटर साइकिल लेकर चले गए एवं चार व्यक्ति उन लोगों को घेरकर खड़े रहे। कुछ देर बाद उन लोगों ने मारपीट कर भगा दिया। उनलोगों के जाते ही मोबाइल से अपने परिजनों व पुलिस को फोन करने पर पुलिस एवं ग्रामीणों के सहयोग से ग्राम महुआ के पास भूरी रोड के समीप मोटर साइकिल लेकर भागते दोनों को पकड़ा गया। मोटर साइकिल जब्त करते हुए नाजिर हुसैन के शिकायत पर मामला दर्ज कराया गया था।