पीटकर हत्या के मामले में आरोपी को उम्र कैद
कटिहार। हत्या के मामले में दोषी पाते हुए तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रमेश चंद मालवीय की अदालत
कटिहार। हत्या के मामले में दोषी पाते हुए तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रमेश चंद मालवीय की अदालत ने भागलपुर जिले के पीरपैंती थाना क्षेत्र के अम्मापुर निवासी हरदेव मंडल को आजीवन कारावास की सजा सोमवार को सुनाई है। मामले में पांच हजार रुपया अर्थदंड देने का आदेश भी दिया गया है। अर्थदंड नहीं देने पर छह माह अतिरिक्त कारावास का आदेश दिया गया है। मामले में एक आरोपी बरारी थाना अंतर्गत बकिया दियारा दास टोला निवासी पल्टू मंडल की मामले के विचारण के दौरान पूर्व में मृत्यु हो गई है। इस सत्रवाद के अपर लोक अभियोजक जगदीश चंद्र पटेल ने बताया कि इस मामले में दस गवाहों को न्यायालय में गवाही कराई गई है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद श्री मालवीय ने धारा 302 के अंतर्गत दोषी पाते हुए यह सजा सुनाई। जानकारी के अनुसार बरारी थाना अंतर्गत बकिया दियारा दास टोला निवासी फूल कुमार यादव ने बरारी थाना में कांड संख्या 44/04 दर्ज कराते हुए कहा था कि उनके पिता भुनेश्वर यादव 16 मई 2004 को मकई का फसल सोहनी करने के लिए मजदूर लाने गए थे। इसी क्रम में ढोरी ठाकुर के दरवाजे के पास पिता को घेरकर मारपीट किये जाने की खबर पर गया तो देखा कि पिता को चारों तरफ से घेरकर मारा जा रहा है। बचाने आने पर फूलकुमार यादव के साथ भी मारपीट की गई। मारपीट के दौरान पिता भुनेश्वर यादव की मौत हो गई।