सड़क जाम के मुकदमें से भाजपा सांसद छेदी बरी
व्यवहार न्यायालय के एसीजेएम अफजल आलम की अदालत ने शनिवार को जीटी रोड जाम करने के
कैमूर। व्यवहार न्यायालय के एसीजेएम अफजल आलम की अदालत ने शनिवार को जीटी रोड जाम करने के मुकदमें की सुनवाई करते हुए भाजपा सांसद छेदी पासवान को दोष मुक्त करार करते हुए बरी कर दिया। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2006 के आठ सितंबर को तत्कालीन जदयू विधायक छेदी पासवान ने दुर्गावती जलाशय का कार्य शीघ्र पूर्ण कराने की मांग को लेकर
जीटी रोड जाम किया गया था। जाम के चलते आम नागरिकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। इसके चलते मोहनियां के तत्कालीन थानाध्यक्ष ने कांड संख्या 168-2006 में छेदी पासवान सहित 14 लोगों के विरूद्ध प्राथमिकी कायम कर दिया। जमानती धारा होने से जमानत मिल गई, लेकिन मुकदमा चलता रहा। वर्ष 2014 में लोक सभा चुनाव में छेदी पासवान भाजपा से टिकट पाकर चुनाव लड़कर सांसद बन गए। इसके बाद भी उन्हें न्यायालय में कई बार हाजिरी लगानी पड़ी। शनिवार को एसीजेएम चतुर्थ की अदालत ने उपरोक्त मामले में बरी कर दिया। इस मौके पर उनके अधिवक्ता बलिराम ¨सह व प्रतिनिधि देवलाल पासवान सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित थे।