आरटीई पर अमल ना करने वाले स्कूलों पर होगी कार्रवाई
राज्य में शिक्षा का अधिकार लागू है। अधिनियम के तहत 14 वर्ष तक के बच्चों को नि:शुल्क।
कैमूर। राज्य में शिक्षा का अधिकार लागू है। अधिनियम के तहत 14 वर्ष तक के बच्चों को नि:शुल्क शिक्षा दी जानी है। अधिनियम से निजी तौर पर संचालित विद्यालय भी अछूते नहीं है। कानूनन नामांकन के समय वर्ग प्रथम में 25 फीसद वैसे बच्चों को विद्यालय में दाखिला देना है जो गरीबी रेखा के नीचे है। विभाग का मानना है कि अधिनियम पर अमल बहुतायत निजी विद्यालय नहीं कर रहे हैं। नियमों को ताक पर रख कर नामांकन किए जा रहे हैं। शिक्षा के अधिकार के तहत नि:शुल्क शिक्षा की धज्जजियां उड़ाई जा रही है। मामले को गंभीरता से लेते हुए महकमे ने निजी विद्यालयों के जांच कराने का निर्णय लिया है। शिक्षा विभाग के लेखा एवं योजना विभाग के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी अमेरिका प्रसाद ने सदर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी मालती नगीना को विद्यालयों की सूची जांच करने हेतु सौंपा है। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक जांच के क्रम में नियमों की अवहेलना की शिकायत मिलने पर कार्रवाई तय है। बीईओ मालती नगीना ने कहा कि प्रखंड क्षेत्र में संचालित निजी विद्यालयों के जांच के निर्देश मिला है। विद्यालय वार शिक्षा के अधिकार अधिनियम के शर्तो के मुताबिक जांच की जाएगी। शिकायत मिलने पर कार्रवाई के लिए विद्यालय पर अग्रेतर कार्रवाई के लिए वरीय पदाधिकारियों को प्रतिवेदित किया जाएगा।
इन विद्यालयों की होगी जांच-
1. मदर शकुंतला स्कूल, भभुआ
2. मार्डन स्कूल, भभुआ
3. चिल्ड्रेन गार्डेन स्कूल भभुआ
4. डीएवी पब्लिक स्कूल जद्दुपुर
5. जेम्स इंगलिश स्कूल, भभुआ
6. डीएवी भभुआ
7. संत लारेंज स्कूल, भभुआ
8. डीएवी रतवार