लूट के मामले में एक को तीन वर्ष कारावास
जासं भभुआ (कैमूर): व्यवहार न्यायालय के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी आशुतोष कुमार सिंह की अदालत ने
जासं भभुआ (कैमूर): व्यवहार न्यायालय के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी आशुतोष कुमार सिंह की अदालत ने शनिवार को लूट के अभियुक्त अखलासपुर गांव निवासी कल्लू फारूकी को भादवि की धारा 392 के तहत तीन वर्ष कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 5 हजार का अर्थदंड लगाया। अदालत ने लूट की राशि कल्लू फारूकी के पास से बरामद होने के मामले में भी उसे दो वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 3 हजार अर्थ दंड लगाया है। राशि न देने पर 30 दिन अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। सहायक अभियोजन पदाधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि घटना के सूचक मोहनियां थाना क्षेत्र के उसरी गांव निवासी मंटू राम ने थाना कांड संख्या 235 / 13 ने बताया है कि 26 अगस्त 2013 को मै अपनी पत्नी मुदरी देवी के साथ मोहनियां पंजाब नेशनल बैंक में पत्नी के खाते से इंदिरा आवास की राशि निकालने गया था। राशि निकालकर हमलोग उसरी गांव के स्टैंड पर पहुंचे। मेरी पत्नी प्लास्टिक के थैले में 50 हजार रुपया ली थी। इसी दौरान मोटरसाइकिल पर दो अपराधी आये और पत्नी को धक्का देकर पैसा लूटकर चलते बने। हमलोगों ने इसकी सूचना मोहनियां थाने को दी। 27 अगस्त को मोहनियां पुलिस ने 25 हजार रुपया के साथ कल्लू फारूकी को उसके घर भभुआ थाना क्षेत्र के अखलासपुर से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। 12 जुलाई 2014 को टीआई परेड के दौरान पत्नी ने लुटेरे की पहचान की। मामला विचारण के दौरान विद्वान न्यायाधीश ने लुटेरे को दोषी पाते हुए उपरोक्त सजा सुनाई। इस मामले का दूसरा आरोपी कुदरा थाना क्षेत्र के घटांव निवासी हैदर मियां का पुत्र रोशन फिलहाल फरार है।