Move to Jagran APP

असलहे के साथ कुख्यात नक्सली गिरफ्तार

जासं भभुआ (कैमूर): कैमूर पुलिस व सीआरपीएफ ने संयुक्त रूप से छापामारी कर कुख्यात नक्सली सर्वजीत सिंह

By Edited By: Published: Tue, 05 May 2015 05:07 PM (IST)Updated: Tue, 05 May 2015 05:07 PM (IST)
असलहे के साथ कुख्यात नक्सली गिरफ्तार

जासं भभुआ (कैमूर): कैमूर पुलिस व सीआरपीएफ ने संयुक्त रूप से छापामारी कर कुख्यात नक्सली सर्वजीत सिंह यादव उर्फ मुखिया को सोमवार की शाम अधौरा थाना क्षेत्र के सड़की जंगल से एक नाली बंदूक के साथ गिरफ्तार कर लिया । मुखिया करमचट थाना क्षेत्र के भितरीबांध गांव का निवासी बताया जाता है। जिसकी पुलिस को कई कांडों में तलाश थी ।

loksabha election banner

इस संबंध में मंगलवार को अपने कार्यालय कक्ष में आयोजित प्रेस वार्ता में एसपी एम सुनील कुमार नायक ने बताया कि सर्वजीत यादव 15 वर्ष की उम्र में हीं अपराध में संलिप्त हो गया। 1983 में अपने गांव के किशुन सिंह की हत्या दो लोगों के साथ मिलकर की । इस मामले में भगवानपुर /करमचट थाना कांड संख्या 51 /83 दिनांक 29 अप्रैल 1983 धारा 302 /34 एवं 27 आ‌र्म्स एक्ट सीएस 50 /83 दिनांक 5 अगस्त 1983 में 15 वर्ष की सजा काटी । जेल से निकलने के बाद वह नक्सली प्रहलाद बिंद , घुरहा चेरो व अशोक बैठा के गिरोह में शामिल हो गया। एसपी ने बताया कि सर्वजीत ने करमचट थाना कांड संख्या 109 /03 दिनांक 14 नवम्बर 2003 धारा 364 (अ)/ 34 भादवि में अधिशासी अभियंता सिंचाई विभाग का नक्सलियों के साथ मिलकर अपहरण किया एवं पैसा मिलने के बाद छोड़ दिया । इस केस में वह फरार चल रहा था। साथ ही करमचट थाना कांड संख्या 139 /05 दिनांक 9 नवम्बर 2005 धारा 386 भादवि एवं 17 सीएलए एक्ट में लेवी वसूलने के क्रम में उसने पुलिस के साथ मुठभेड़ कर फरार हो गया था। भगवानपुर थाना कांड संख्या 126/05 धारा 17 सीएलए एक्ट में महिला दस्ता की नक्सली गुड़िया देवी उर्फ सरिता उर्फ पूजा के साथ वह गिरफ्तार किया गया । उसने अधौरा थाना कांड संख्या 26 /07 दिनांक 14 नवम्बर 2007 धारा 364 /34 भादवि एवं परिवर्तित धारा 302 में दहार गांव के खोवा व्यापारी बाल्मिकी यादव का अपहरण कर फिरौती की मांग की। फिरौती नहीं मिलने पर उसने व्यापारी की हत्या कर दी । इस मामले में वह लगभग 1 वर्ष जेल में रहा । अधौरा पुलिस व सीआरपीएफ के चल रहे संयुक्त छापामारी के परिणाम स्वरूप अधौरा थाना कांड संख्या 10 / 15 दिनांक 4 मई को सड़की के जंगल से उसे धारा 25 (1-बी) ए /26 आ‌र्म्स एक्ट व 17 सीएलए एक्ट में अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया । पूछताछ के बाद सभी कांडों में संलिप्तता स्वीकारने पर उसे जेल भेजा गया। छापामारी में एएसपी अभियान राजीव रंजन, सीआरपीएफ डीएसपी रवि तिर्की , अधौरा थानाध्यक्ष मिथिलेश कुमार सहित पुलिस व सीआरपीएफ के जवान शामिल थे।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.