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पंजीयन नहीं कराने वाले होंगे लाभ से वंचित

जमुई। वाणिज्यकर जमुई अंचल कार्यालय में माल एवं सेवा कर अधिनियम जीएसटी को लेकर एक दिवसीय प्रशिक्षण सह कार्यशाला का आयोजन किया गया।

By JagranEdited By: Published: Sun, 25 Jun 2017 03:00 AM (IST)Updated: Sun, 25 Jun 2017 03:00 AM (IST)
पंजीयन नहीं कराने वाले होंगे लाभ से वंचित
पंजीयन नहीं कराने वाले होंगे लाभ से वंचित

जमुई। वाणिज्यकर जमुई अंचल कार्यालय में माल एवं सेवा कर अधिनियम जीएसटी को लेकर एक दिवसीय प्रशिक्षण सह कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में व्यवसायियों के अलावा अन्य लोग शामिल हुए।

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कार्यशाला के माध्यम से अधिकारियों ने जीएसटी के अंतर्गत ई-निबंधन, ई-भुगतान, ई-रिटर्न, ई-कंपोजिशन स्कीम, इनपुट टैक्स क्रेडिट, ई-वे बिल से संबंधित जानकारी दी। कार्यशाला के द्वितीय सत्र में प्रश्नोत्तर कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोगों ने जीएसटी से संबंधित कई सवाल पूछे जिसका अधिकारियों ने बखूबी जबाव दिया। कार्यशाला को संबोधित करते हुए वाणिज्यकर उपायुक्त शशिरंजन कुमार ने कहा कि जीएसटी में जिनका पंजीयन नहीं हुआ है वे दिनांक 25 जून तक अपना पंजीयन करा लें अन्यथा उन्हें आइटीसी का लाभ नहीं मिल पाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि जीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 51 के अंतर्गत वैसे सभी कार्यालय जिनके द्वारा माल व सेवा की आपूर्ति के विरुद्ध जो भुगतान किया जाता है तथा जो स्रोत पर कर की कटौती के लिए उत्तरदायी है उनका निबंधन रविवार से प्रारंभ किया जाएगा। इसके लिए एक सहायता केन्द्र भी शुरू किया गया है जो ऑन लाइन निबंधन प्राप्त करने में सहायता प्रदान करेंगे। इस मौके पर वाणिज्यकर अधिकारी मुस्तर अकरम समेत अन्य कर्मी मौजूद थे।


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