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कोर्ट में उपस्थित हुए सांसद, मिली जमानत

जमुई। जिले के चकाई प्रखंड अंतर्गत मानाकोला गांव में बिना अनुमति बैनर लगाने के आदर्श आचार संहिता उल्ल

By JagranEdited By: Published: Thu, 23 Feb 2017 01:01 AM (IST)Updated: Thu, 23 Feb 2017 01:01 AM (IST)
कोर्ट में उपस्थित हुए सांसद, मिली जमानत
कोर्ट में उपस्थित हुए सांसद, मिली जमानत

जमुई। जिले के चकाई प्रखंड अंतर्गत मानाकोला गांव में बिना अनुमति बैनर लगाने के आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के एक मामले में कोर्ट से सम्मन जारी होने के बाद सांसद चिराग पासवान कोर्ट में उपस्थित हुए। जहां से उन्हें जमानत मिल गई। सुबह से ही चिराग पासवान के न्यायालय में उपस्थित होने की चर्चा थी। निर्धारित समय के अनुसार 2 बजे सांसद न्यायालय कक्ष में पहुंचे।

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ज्ञात हो कि जमुई के मानाकोला गांव में 26 मार्च 2014 को सड़क के किनारे सरकारी पोल तथा किशुन राय एवं नेपाली ठाकुर के मकान पर चिराग पासवान का फोटोयुक्त बैनर बिना अनुमति लगाने के आरोप में तत्कालीन सीओ चकाई नर्मदेश्वर झा ने उनके खिलाफ आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन तथा संपत्ति विदुपण अधिनियम के तहत कार्रवाई के लिए अनुशंसा की थी। जिसके आधार पर उन्हें नामजद करते हुए चकाई थाना कांड संख्या 29/14 दर्ज किया गया था। इस मामले में चिराग पासवान पुलिस बेल पर थे। बाद में पुलिस ने इस मामले में न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की। एसीजेएम-2 अजीत कुमार ¨सह की अदालत से संज्ञान के बाद उनके खिलाफ सम्मन जारी किया गया है। बुधवार को एसीजेएम-2 अजीत कुमार ¨सह के छुट्टी पर चले जाने के कारण उनके प्रभारी एसीजेएम-4 ललन कुमार की अदालत में मामले की सुनवाई हुई।


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