कुख्यात सुनील को तीन साल की सजा
जमुई। वर्ष 2015 में हथियार के साथ पकड़े गए लूट तथा अन्य कई संगीन अपराध में शामिल कुख्यात सुनील यादव क
जमुई। वर्ष 2015 में हथियार के साथ पकड़े गए लूट तथा अन्य कई संगीन अपराध में शामिल कुख्यात सुनील यादव को एसडीजेएम ने तीन साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई और जुर्माना भी लगाया। एसडीजेएम नीरज कुमार त्यागी ने सुनील यादव को आर्म्स एक्ट की विभिन्न धाराओं में अधिकतम सजा के साथ तीन हजार का जुर्माना भी लगाया। 8 मार्च 2015 को तत्कालीन लक्ष्मीपुर थानाध्यक्ष विवेक भारती ने एसपी के निर्देश पर लक्ष्मीपुर, गिद्वौर एवं आसपास के थाना क्षेत्र के लिए सिरदर्द बने कई मामले के वांछित सुनील यादव को लक्ष्मीपुर और गंगटा जंगल के बीच हथियार, कारतूस तथा बाइक समेत धर दबोचा था। सुनील यादव ने बताया था कि वह जामताड़ा में अपहरण की एक घटना को अंजाम देने जा रहा था। थानाध्यक्ष विवेक भारती के बयान पर मुकदमा दर्ज हुआ था। सरकार की ओर से सहायक अभियोजन पदाधिकारी सुनिता सहाय तथा बचाव पक्ष से रामबहादुर यादव ने अपनी अपनी दलील प्रस्तुत की।