चौक-चौराहे पर खुले में बिक रहा है मांस-मछली
जमुई। पड़ोसी राज्य में अवैध रुप से चल रहे कत्लखाने पर रोक के बाद एक पीआइएल पर सुनवाई कर
जमुई। पड़ोसी राज्य में अवैध रुप से चल रहे कत्लखाने पर रोक के बाद एक पीआइएल पर सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट ने प्रदेश में भी अवैध रुप से संचालित किए जा रहे कत्लखाने पर सख्ती से रोक लगाने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट के सख्त निर्देश के बावजूद जिला मुख्यालय सहित आसपास के इलाके में खुले स्थानों पर मीट,मछली की बिक्री की जा रही है। आलम यह है कि थाना चौक के सामने सुबह से लेकर देर रात तक बकरे व मुर्गे की गर्दन खुले में रेती जाती है। खुलेआम लटकाकर मांस की बिक्री की जाती है। इसके अलावा भी शहर का शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र है जहां मीट-मछली की बिक्री नहीं होती है। इसकी देखरेख की जिम्मेदारी नगर परिषद के पास है। बिहार, उड़ीसा म्यूनिसिपल एक्ट के प्रावधानों के अनुसार भी खुलेआम या फिर रिहायशी इलाकों के साथ धार्मिक स्थलों के आसपास मीट मछली की बिक्री वर्जित है।
शहर के कचहरी चौक स्थित स्थायी व अस्थायी दर्जन भर दुकान मुर्गा व मछली की है। उन सभी दुकानों में कई ¨क्वटल रोजाना बिक्री होती है। उसकी गंदगी एक्शन शो रुम के समीप फेक दी जाती है। इसी तरह महिसौड़ी चौक स्थित मीट की दुकान सहित आधा दर्जन मुर्गा व चार पांच मछली दुकान है से सभी दुकानदार की हालत भी इसी तरह है।
क्या है नियम
नगर पालिका की देख रेख में बकरों को काटा जाना इस पर नगरपालिका अपना मुहर भी होना जरुरी है। मांस को कपड़े में ढककर शीशा में रखना है। बकरे को एकांत स्थान पर वध करना है।