मतदान के लिए 15 पहचान पत्र मान्य
जमुई। निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाता पहचान पत्र के अलावा 15 पहचान पत्रों को मान्यता दी है।
जमुई। निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाता पहचान पत्र के अलावा 15 पहचान पत्रों को मान्यता दी है। इन पहचान पत्रों को दिखाकर आप मतदान कर सकते हैं। वैकल्पिक पहचान पत्र मूल रूप में पीठासीन पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। अगर कोई दस्तावेज परिवार के मुखिया के नाम से हो उसे भी परिवार के अन्य सदस्यों के लिए स्वीकार किया जाएगा। बशर्ते सभी लोग एक साथ मतदान बूथ पर पहुंचे और उस दस्तावेज के आधार पर उनकी पहचान संभव हो।
1. पासपोर्ट, 2. ड्राइ¨वग लाइसेंस, 3. आयकर पहचान पत्र, 4. राज्य/केंद्र सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्थानीय निकाय, पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा जारी फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, 5. सार्वजनिक बैंक, डाकघर द्वारा 28 फरवरी 2017 तक जारी फोटोयुक्त पासबुक, 6. फोटोयुक्त स्वतंत्रता सेनानी पहचान पत्र, 7. सक्षम पदाधिकारी द्वारा जारी अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का फोटोयुक्त जाति प्रमाण पत्र, 8. सक्षम पदाधिकारी द्वारा 28 फरवरी 2017 तक जारी फोटोयुक्त दिव्यांगता प्रमाण पत्र, 9. 28 फरवरी 2017 तक जारी फोटोयुक्त शस्त्र लाइसेंस, 10. मनरेगा योजना के अधीन 28 फरवरी 2017 तक जारी फोटोयुक्त जॉब कार्ड, 11. फोटोयुक्त संपत्ति दस्तावेज, 12. फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, भूतपूर्व सैनिक पेंशन बुक, पेंशन अदायगी आदेश, भूतपूर्व सैनिक की विधवा, आश्रित प्रमाण पत्र, वृद्धावस्था पेंशन आदेश, 13. श्रम मंत्रालय योजना द्वारा 28 फरवरी 2017 तक जारी फोटोयुक्त स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, 14. मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान द्वारा 28 फरवरी या उससे पहले जारी विद्यार्थी प्रमाण पत्र, 15. आधार कार्ड।