हत्या के आरोप में एक को आजीवन कारावास
जमुई। हत्या के आरोप में जमुई के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विक्रम ¨सह ने एक व्यक्ति को आजीव
जमुई। हत्या के आरोप में जमुई के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विक्रम ¨सह ने एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और दस हजार का जुर्माना लगाया। जुर्माने की राशि नहीं देने पर तीन माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। इसी मामले में एक अन्य अभियुक्त को रिहा कर दिया गया। इस मामले को लेकर दर्ज प्राथमिकी में लक्ष्मीपुर थाना में कांड के सूचक उदय साह के पिता सरयू साह की गोली मारकर हत्याकर देने का आरोप लगाया गया था। सरयू साह की हत्या 27 नवम्बर 2015 को गौरा गांव में कर दी गई थी। हत्या का कारण भूमि विवाद बताया गया था। बाद में यह मामला सत्र के रूप में जमुई के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विक्रम ¨सह के न्यायालय में विचारण के लिए आया। न्यायाधीश श्री ¨सह ने अभिलेख में उपलब्ध साक्ष्य और गवाहों के बयान का अवलोकन करने तथा दो पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद कांड के एक अभियुक्त संजय साह को हत्या को दोषी करार दिया जबकि एक अन्य अभियुक्त शंभु मंडल को निर्दोष करार देकर रिहा कर दिया। मंगलवार को सजा की ¨बदू पर सुनवाई के वाद संजय साह को आजीवन कारावास और दस हजार जुर्माने की सजा सुनाई गई। अभियोजन पक्ष की ओर से लोग अभियोजक गणेश रावत और बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता राजेश ¨सह ने अपनी-अपनी दलीलें पेश की।