आर्म्स एक्ट में तीन साल की सजा
संवाद सहयोगी, जमुई : आर्म्स एक्ट के एक मामले में सोनो के टहकार गांव में एक देशी पिस्तौल व पांच कारतूस के साथ पकड़े गए चंदर यादव को अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी सरोज कुमारी ने तीन साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। 25 मई 2013 को सोनो थाने के दरोगा विजय कुमार यादवेंदु को सूचना मिली कि टहकार गांव में एक युवक हथियार दिखाकर दहशत फैला रहा है। इस सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने भाग रहे चंदर यादव को खदेड़कर हथियार के साथ पकड़ लिया था। इस मामले में चंदर यादव पर सोनो थाना में मामला दर्ज किया गया था। उक्त युवक पर पूर्व में सोनो-चरकापत्थर और झाझा थाने में भी मुकदमा दर्ज है। मामले में विचारण के दौरान अभियोजन पदाधिकारी एके हिमांशु तथा बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता सुनील कुमार पांडेय की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने चंदर यादव को आर्म्स एक्ट कीअलग-अलग धाराओं में तीन साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई।