दहेज हत्या में पति को उम्र कैद
जागरण संवाददाता, जहानाबाद स्थानीय व्यवहार न्यायालय स्थित एडीजे चतुर्थ आरएन त्रिपाठी के न्यायालय ने
जागरण संवाददाता, जहानाबाद
स्थानीय व्यवहार न्यायालय स्थित एडीजे चतुर्थ आरएन त्रिपाठी के न्यायालय ने दहेज हत्या मामले में दोषी पति, सास व ससुर के सजा की बिंदू पर सुनवाई करने के उपरांत पति को भादवि की धारा 304बी के तहत आजीवन कारावास तथा सास व ससुर को दस दस साल की कठोर कारावास की सजा सुनायी। बताते चले कि न्यायालय ने इस मामले में पति राजू साव,ससुर गुप्तेश्वर साव तथा पार्वती देवी को हत्या मामले में दोषी करार दिया था। इस मामले में नगर थाना क्षेत्र के गड़ेरियाखंड मुहल्ला निवासी ओम प्रकाश साव ने सीजेएम के न्यायालय में परिवाद पत्र दायर कर पति समेत नौ लोगों क खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। दर्ज मुकदमे में आरोप लगाया था कि वर्ष 2004 में बेटी सोनू कुमारी की शादी अरवल जिले के प्रसादी इंगलिश निवासी राजू साव से की थी। शादी के बाद से हीं उपरोक्त लोग मेरी बेटी के साथ मारपीट कर रंगीन टीवी तथा पांच हजार रुपये के लिए प्रताड़ित करते थे। किसी तरह वह वहां रह रही थी तथा इस दरम्यान उसे एक बच्ची भी जन्म ली। बच्ची जन्म लेने के उपरांत ससुराल वालों का रवैया और क्रुर हो गया। इसी बीच मेरे दामाद ने दुसरी शादी भी कर ली। तीन मार्च 2007 को सूचना मिली कि मेरी बेटी की हत्या कर शव को जला दिया गया है। इस मामले में सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक रामलडू प्रसाद ने बहस में हिस्सा लिया। न्यायालय ने पति, सास, ससुर के अलावे अन्य आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया।