अवैध शराब कारोबारी को मिली सजा
By Edited By: Published: Thu, 17 Apr 2014 01:01 AM (IST)Updated: Thu, 17 Apr 2014 01:01 AM (IST)
जागरण संवाददाता, जहानाबाद
अवैध शराब के कारोबार में संलिप्त राम प्रवेश महतो को न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी बृजेश मणि त्रिपाठी के न्यायालय ने दो वर्ष का कारावास एवं दो हजार रुपया अर्थदंड भुगतने का फैसला सुनाया। बताते चले कि इस मामले में सदर अंचल जहानाबाद में पदस्थापित उत्पाद अवर निरीक्षक नरेन्द्र प्रसाद ने रामप्रवेश महतो को नामजद कर मुकदमा दर्ज कराया था। दर्ज मुकदमा में उत्पाद अवर निरीक्षक ने आरोप लगाया था कि शहर में अवैध शराब का धंधा फल फूल रहा हे। इस सूचना पर छापेमारी करने पर रामप्रवेश महतो को जहानाबाद स्टेशन के समीप बीस लीटर महुआ का चुलाया हुआ शराब के साथ दबोचा गया था। इस मामले में सरकार की ओर से विशेष लोक अभियोजक उत्पाद संजय कुमार ने बहस में हिस्सा लिया।
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