हत्याकांड के आरोपी को आजीवन कारावास
गोपालगंज । मीरगंज थाना क्षेत्र के बदरजीमी गांव में हुई हत्या के एक मामले में अष्टम अपर जिला एवं सत्र
गोपालगंज । मीरगंज थाना क्षेत्र के बदरजीमी गांव में हुई हत्या के एक मामले में अष्टम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शोभाकांत मिश्र के न्यायालय ने एक मात्र आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। आरोपी को न्यायालय ने पचास हजार रुपये अर्थदंड भी देने का आदेश जारी किया है।
जानकारी के अनुसार करीब चौदह साल पूर्व वर्ष 2002 में मीरगंज थाना क्षेत्र के बदरजीमी गांव में आपसी विवाद को लेकर ज्योतिष सहनी की फसूली से मारकर हत्या कर दी गई थी। उन्हें बचाने पहुंचे उनके भाई श्याम कुमार सहनी को भी फसूली से मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया था। इस घटना को लेकर घायल श्याम कुमार सहनी के बयान पर मीरगंज थाने में कांड संख्या 195/2002 प्राथमिकी दर्ज की गई। जिसमें इसी गांव के रामा मांझी को नामजद आरोपी बनाया गया। आरोप पत्र आने के बाद इस कांड की सुनवाई सत्र न्यायालय में शुरु हुई। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत किए गए साक्ष्य के आलोक में सत्र न्यायालय ने कांड में नामजद एक मात्र आरोपी रामा मांझी को दोषी करार देते हुए उन्हें आजीवन कारावास तथा पचास हजार रुपये अर्थ दंड की सजा सुनाई। इस मामले में सरकार की ओर से एपीपी संतोष कुमार तथा बचाव पक्ष की ओर से वशिष्ठ यादव ने न्यायालय में अंतिम बहस किया।