प्रभावी तरीके से लागू होगा बालू खनन पर रोक
गोपालगंज। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल तथा मुख्य सचिव के आदेश के बाद जिलाधिकारी ने बालू के खनन पर
गोपालगंज। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल तथा मुख्य सचिव के आदेश के बाद जिलाधिकारी ने बालू के खनन पर रोक के आदेश को प्रभावी तरीके से लागू करने का निर्देश जारी किया है। जिलाधिकारी राहुल कुमार ने इस संबंध में अनुमंडल से लेकर अंचल व थाना स्तर के पदाधिकारियों को इस संबंध में विशेष दिशानिर्देश जारी किया है।
आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने बालू के खनन पर पूर्ण रूप से पाबंदी लगाने का आदेश जारी किया है। इस आदेश के अलोक में मुख्य सचिव ने भी हरेक जिले में आदेश का अनुपालन शत प्रतिशत करने का निर्देश जारी किया था। इस आदेश के बाद जिलाधिकारी ने बालू के खनन पर रोक लगाने के संबंध में दोनों एसडीओ, दोनों अनुमंडल के एसडीपीओ, सभी अंचल पदाधिकारी तथा सभी थानाध्यक्षों को दिशानिर्देश जारी किया है। जिलाधिकारी ने आदेश जारी कर कहा है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश के आलोक में पूरे जिले में लघु खनिज बालू के खनन, प्रेषण एवं परिवहन से संबंधित तमाम गतिविधियों पर पर्यावरण विभाग की स्वीकृति मिलने तक रोक लगायी जा रही है। इस आदेश की अवहेलना करने वालों पर कड़ी कार्रवाई का निर्देश जारी किया गया है। ज्ञातव्य है कि पूरे जिले में गंडक नदी के आठ घाटों पर बालू की निकासी की जाती है। इस आदेश के बाद बालू की निकासी बंद हो जाएगी।