फोरम ने दिया बिजली बिल सुधारने का आदेश
जागरण संवाददाता, गोपालगंज : व्यवहार न्यायालय के अधिवक्ता एकरामुल हक द्वारा दाखिल वाद की सुनवाई करने
जागरण संवाददाता, गोपालगंज : व्यवहार न्यायालय के अधिवक्ता एकरामुल हक द्वारा दाखिल वाद की सुनवाई करने के बाद उपभोक्ता फोरम ने बिजली विभाग को उनके बिजली विपत्र में तत्काल सुधार करने का निर्देश दिया।
जानकारी के अनुसार मांझा थाना क्षेत्र के देवापुर आकिल टोला गांव के एकरामुल हक ने बिजली विभाग द्वारा 41 हजार रुपये का बिजली बिल दिये जाने के बाद उपभोक्ता फोरम में एक वाद दाखिल किया था। इस वाद में सुनवाई के दौरान प्रस्तुत किये गये साक्ष्य के आधार पर फोरम ने यह पाया कि बिजली विभाग ने बिजली का कनेक्शन काटे जाने का आवेदन देने के बाद भी एकरामुल हक के नाम से अधिक राशि का बिजली बिल भेज दिया। इस मामले में बिजली विभाग की सेवा में त्रुटि पाते हुए उपभोक्ता फोरम ने बिजली विभाग को विद्युत कनेक्शन काटने का आवेदन दिये जाने के बाद की अवधि का बिजली बिल हटाने का निर्देश दिया।