गांजा तस्करी में 11 साल का सश्रम कारावास
जागरण संवाददाता, गोपालगंज : गांजा तस्करी के एक मामले में प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश केशरी नन्
जागरण संवाददाता, गोपालगंज : गांजा तस्करी के एक मामले में प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश केशरी नन्दन गुप्ता के न्यायालय ने एक मात्र आरोपी को दोषी पाते हुए शुक्रवार को उसे 11 साल के सश्रम कारावास तथा एक लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनायी। सजा सुनाए जाने के बाद आरोपी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।
सूत्रों ने बताया कि गत वर्ष 24 सितम्बर को नगर थाने में तैनात तत्कालीन दरोगा नवीन कुमार को सूचना मिली कि तस्करी के लिए एकडेरवां गांव के संजय यादव के घर पर अवैध तरीके से गांजा छिपाकर रखा गया है। इस सूचना पर उन्होंनें दल-बल के साथ छापामारी की। छापामारी के दौरान पुलिस ने उनके घर के पीछे छिपाकर चार बोरा में रखे गये 120 किलोग्राम गांजा को बरामद किया था। घटना को लेकर थाने में संजय यादव के विरुद्ध थाने में एनडीपीएस एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गयी थी। आरोप पत्र दाखिल किये जाने के बाद इस आपराधिक मामले में विशेष न्यायालय में सुनवाई प्रारंभ की गयी। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किये गये साक्ष्यों के आलोक में प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश केशरी नंदन गुप्ता के न्यायालय ने एकमात्र आरोपी को दोषी पाते हुए उसे 11 साल के सश्रम कारावास तथा एक लाख रुपया जुर्माना की सजा सुनायी। अर्थदंड की रकम अदा नहीं करने पर आरोपी को दो साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। इस मामले में सरकार की ओर से विशेष अभियोजन पदाधिकारी रवि भूषण श्रीवास्तव तथा बचाव पक्ष से प्रबोध सिंह ने न्यायालय में अंतिम बहस किया।