बम विस्फोट के आरोपियों के विरुद्घ कोर्ट से गैर जमानती वारंट जारी
जासं, छपरा : सिविल कोर्ट परिसर में 19 सितम्बर को हुए बम विस्फोट के घटना के नामजद आरोपियों के विरुद्ध
जासं, छपरा : सिविल कोर्ट परिसर में 19 सितम्बर को हुए बम विस्फोट के घटना के नामजद आरोपियों के विरुद्ध कोर्ट ने सोमवार को गैर जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार जिन नामजद आरोपियों के विरुद्ध कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया उनमें से गड़खा थाना क्षेत्र के बनवारी बसंत के मंटू राय और जमादार राय, अवतारनगर थाना क्षेत्र के रामगाढ़ा निवासी महेश राय व लक्ष्मण राय इसी थाना क्षेत्र के सखनौली निवासी अधिवक्ता ब्रजेश राय तथा झौंवा बसंत के सुजीत कुमार सिंह और धीरज कुमार सिंह शामिल हैं। न्यायालय सूत्रों के अनुसार गैर जमानती वारंट कोर्ट से निर्गत कर दिया गया है। इससे पहले मामले के अनुसंधानक संजीव कुमार सिंह निराला ने सीजेएम कोर्ट में एक आवेदन देकर आरोपियों के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी करने का निवेदन किया था। सोमवार को प्रभारी सीजेएम ने गैर जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया। विदित हो कि महाराजगंज के तत्कालीन सांसद उमाशंकर सिंह के राजेन्द्र सरोवर स्थित विंध्यवासिनी सदन में हुए तिहरे हत्या कांड के सूचक शशिभूषण सिंह और गवाह मंजीत सिंह के गवाही के लिए सुरक्षा व्यवस्था में सिविल कोर्ट पहुंचने के क्रम में उनपर बम से हमला किया गया था। सिविल कोर्ट परिसर में हुई इस बमबारी की घटना में शशिभूषण सिंह और उसका अंगरक्षक योगेश्वर पासवान जख्मी हो गये थे। शशिभूषण के बयान पर नगर थाना कांड संख्या-277/14 से प्राथमिकी दर्ज की गयी। जिसमें ग्यारह लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया। प्राथमिकी हत्या के प्रयास और विस्फोटक अधिनियम में दर्ज की गयी। इस मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए चार नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जिसमें शशिभूषण सिंह के चाचा बालेश्वर सिंह और चचेरी बहनें मधु कुमारी, खुशबू कुमारी और कुसुम देवी शामिल हैं।