ईद को लेकर 183 स्थानों पर तैनात होंगे दंडाधिकारी
जागरण संवाददाता, गोपालगंज : ईद-उल-फितर के दौरान प्रशासनिक तौर पर पर्याप्त सुरक्षा व चौकसी बरतने को लेकर दिशानिर्देश जारी किये गये हैं। ईद के दिन पूरे जिले में शराब की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा पूरे जिले की स्थिति पर निगरानी रखने के लिए नियंत्रण कक्ष की स्थापना कर दी गयी है। साथ ही पूरे जिले में चिन्हित किये गये 183 स्थानों पर दंडाधिकारियों के साथ सुरक्षा बलों की तैनाती करने का निर्देश जारी किया गया है।
आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि इस पर्व को देखते हुए जिलाधिकारी कृष्ण मोहन तथा एसपी सौरव कुमार ने संयुक्त रूप से आदेश जारी कर अधिकारियों को हर पल चौकस रहने का निर्देश जारी किया है। थानाध्यक्षों को अपने इलाके में शांति व सद्भाव कायम रखने के लिए विशेष तौर पर हिदायत दिया गया है। वैसे स्थान जहां ईदगाह व इमामबाड़ा को लेकर विवाद है, वहां विशेष तौर पर चौकसी के लिए कहा गया है। जिलाधिकारी ने इस पर्व के मौके पर सद्भाव को बिगाड़ने के लिए किसी भी तरह की अफवाह से आम लोगों को बचने का निर्देश जारी किया है। जिलाधिकारी ने इस दिन ईदगाह व मस्जिदों में विशेष तौर पर सुरक्षा का इंतजाम करने का निर्देश जारी किया है। जिलाधिकारी ने इसके लिए तमाम वरीय पदाधिकारियों का मोबाइल नंबर जारी करते हुए कहा कि किसी भी तरह की घटना या अफवाह की सूचना वरीय अधिकारियों को दिया जाय। पर्व को देखते हुए वैसे चिन्हित स्थान जहां किसी भी तरह का विवाद हो सकता है, स्थानीय पुलिस को संदिग्ध लोगों के विरुद्ध दप्रसं की धारा 107 के तहत कार्रवाई का निर्देश जारी किया है।
शांति समिति का गठन करने का निर्देश
जिलाधिकारी ने थाना, प्रखंड व अनुमंडल स्तर पर शांति समिति का गठन कर लेने का निर्देश जारी किया है। इस शांति समिति में स्थानीय जनप्रतिनिधियों के अलावा प्रमुख व प्रभावी लोगों को भी शामिल करने का निर्देश दिया गया है।
नियंत्रण कक्ष में तैनात किये गये कर्मी
ईद के दौरान शांति व्यवस्था के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए स्थापित किये गये नियंत्रण कक्ष में कर्मियों की तैनाती की गयी है। ये कर्मी चौबीस घंटे नियंत्रण कक्ष में तैनात रहेंगे। इन्हें आठ-आठ घंटे की तीन पाली में तैनात किया गया है।
28 से जारी रहेगी निषेधाज्ञा
ईद को देखते हुए 28 जुलाई की शाम से 30 जुलाई की सुबह सात बजे तक के लिए निषेधाज्ञा जारी रहेगी। इस अवधि में अस्त्र शस्त्र लेकर चलने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। इस आदेश की अवहेलना करने वालों पर एसडीओ के स्तर पर कार्रवाई की जाएगी।