मीरगंज नप अध्यक्ष ने खारिज किया अविश्वास प्रस्ताव
संवाद सूत्र, मीरगंज (गोपालगंज) : मीरगंज नगर पंचायत अध्यक्ष मोहनजी प्रसाद ने अपने खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव को खारिज करने का आधार उसका नियमानुसार नहीं होना बताया है। नगर पंचायत अध्यक्ष ने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव लाने वाले नौ वार्ड पार्षदों की सदस्यता को लेकर मामला राज्य निर्वाचन आयोग बिहार के न्यायालय के विचाराधीन है। नियमानुसार लगातार तीन बैठकों में बिना किसी सूचना के अनुपस्थित रहने वाले सदस्य अयोग्य की श्रेणी में आते है। अविश्वास प्रस्ताव लगाने वाले सदस्य लगातार कई बैठकों में अनुपस्थित रहे हैं। जिससे उनके द्वारा लाया गया अविश्वास प्रस्ताव नियमानुसार नहीं है। उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव को खारिज करते हुए संचिका नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी के पास वापस भेज दिया। अविश्वास प्रस्ताव खारिज करने के साथ ही नप अध्यक्ष ने जिलाधिकारी को भी इसकी सूचना दी है। उन्होंने डीएम को लिखा है कि मीरगंज नगर पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। लेकिन अविश्वास प्रस्ताव लाने वाले वार्ड पार्षदों की सदस्यता को चुनौती देने वालों की याचिका पटना उच्च न्यायालय में सी डब्लू जेसी के तहत विचाराधीन है। पटना उच्च न्यायालय द्वारा इस याचिका पर जब तक कोई निर्देश जारी नहीं किया जाता है, तब तक कोई भी कार्रवाई करना उचित नहीं होगा। इस संबंध में पूछे जाने पर नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी ने कहा कि इस मामले में अंतिम निर्णय अध्यक्ष को लेना होता है। मैने अविश्वास प्रस्ताव की संचिका उनके पास भेजी थी। जिसे उन्होंने खारिज कर दिया है।