पूर्व मुखिया की पत्नी आगनबाड़ी सेविका से चयन मुक्त
गया। वजीरगंज प्रखंड के सहिया पंचायत अंतर्गत सिंगठिया के आगनबाड़ी केंद्र संख्या 90 की सेविका पूर्व
गया। वजीरगंज प्रखंड के सहिया पंचायत अंतर्गत सिंगठिया के आगनबाड़ी केंद्र संख्या 90 की सेविका पूर्व मुखिया राजेश पासवान की पत्नी आशा कुमारी को चयन मुक्त कर दिया गया है। चयन मुक्ति का आदेश जिला प्रोग्राम कार्यालय से निर्गत किया गया है। सेविका के विरुद्ध वित्तीय अनियमितता का आरोप तय किया गया है। सेविका आशा कुमारी पर उनके द्वारा सरकारी मानदेय प्राप्त करते हुए मनरेगा में जॉब कार्ड बनाकर फर्जी तरीके से मजदूरी भी प्राप्त करने का आरोप है। जिला प्रोग्राम कार्यालय के पत्राक 368/8/04/2017 के आलोक में डीपीओ केके यादव ने सेविका आशा कुमारी के विरुद्ध एकत्र सारे साक्ष्यों की जाच में लगे आरोपों की पुष्टि के बाद चयनमुक्त का आदेश दिया है। जांच में वर्णित तथ्यों के अनुसार सेविका आशा कुमारी के पति राजेश पासवान पिछले सत्र में मुखिया रहे हैं। उन्होंने अपने कार्यालय में मनरेगा योजना से किए जाने वाले कायरें में दैनिक भत्ता पर पत्नी आशा कुमारी को भी लगा रखा था। जिसका जॉब कार्ड संख्या बीआर-07008-006- 04181100/1421 सत्र 2012-13 में निर्गत था। इसकी शिकायत तत्कालीन प्रमंडलीय आयुक्त से किये जाने के बाद जाच प्रक्रिया शुरू की गई। जाच के क्रम में वजीरगंज बीडीओ ने सेविका को एमआईएस एवं एडवाईस के माध्यम से बैंक खाते में भुगतान की पुष्टि की। डीपीओ ने उक्त सेविका को गलत तरीके से सरकारी राशि प्राप्त कर घोर वित्तीय अनियमितता बरतने का आरोप लगाते हुए चयन मुक्त कर दिया। इस संबंध में सीडीपीओ निर्मला श्रीवास्तव ने बताया कि डीपीओ के आदेश का अनुपालन करते हुए उक्त सेविका को संबन्धित केंद्र के कार्य से मुक्त कर दिया गया है। उनसे सभी तरह के कार्यभार सुपुर्द करने का आदेश दिया गया है।