Move to Jagran APP

फोटोयुक्त निर्वाचक सूची के पुनरीक्षण को लेकर बैठक

गया। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के आलोक में फोटोयुक्त निर्वाचक सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्

By Edited By: Published: Thu, 29 Sep 2016 08:00 PM (IST)Updated: Thu, 29 Sep 2016 08:00 PM (IST)
फोटोयुक्त निर्वाचक सूची के पुनरीक्षण को लेकर बैठक

गया। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के आलोक में फोटोयुक्त निर्वाचक सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर सभी राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों एवं विधानसभा क्षेत्रों के निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी के साथ जिलाधिकारी कुमार रवि ने गुरूवार को समाहरणालय के सभा कक्ष में बैठक की। बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि 1 जनवरी वर्ष 2017 की अहर्ता तिथि को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले सभी निर्वाचकों का विहित प्रपत्र में आवेदन प्राप्त कर उनका नाम निर्वाचक सूची में जोड़ते हुये आगामी वर्ष 10 जनवरी को अंतिम प्रारूप का प्रकाशन होना है। जबकि विगत 1 अक्टूबर 2016 को निर्वाचक सूची के वर्तमान प्रारूप का प्रकाशन किया जायेगा। वहीं 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक दावा आपत्ति प्राप्त किया जायेगा। इस अवधि में प्रपत्र 7,8, 8 ए में स्थान परिवर्तन, शुद्धिकरण, नाम एवं उम्र आदि में संशोधन हेतु आवेदन प्राप्त किये जायेंगे। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 7 एवं 14 अक्टूबर को दो विशेष तिथि निर्धारित की गई है। जिसमें ग्राम सभा, स्थानीय निकायों की बैठकों, हर मतदान केन्द्र पर फोटोयुक्त मतदाता सूची प्रदर्शित रहेगा और बीएलओ द्वारा पढ़ा जायेगा। 16 एवं 23 अक्टूबर को दावा आपत्ति प्राप्त करने के लिए विशेष अभियान की तिथि निर्धारित है। 30 नवम्बर को सभी प्राप्त दावा आपत्ति का निष्पादन किया जायेगा। 24 दिसम्बर को डाटाबेस अद्यतीकरण, छाया चित्रों की मर्जिग, कंट्रोल टेबल का अद्यतीकरण एवं अनुपूरक सूची का मुद्रण किया जायेगा। जिलाधिकारी ने कहा कि विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रमों में सभी राजनैतिक दलों का सहयोग आवश्यक है। उन्होंने शिक्षक एवं स्नातक क्षेत्र निर्वाचन हेतु जानकारी देते हुये कहा कि इसके लिए फ्रेश निर्वाचक सूची तैयार किया जाना है।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.