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एफएसएसएआई लाइसेंस लेना अनिवार्य

गया। मगध प्रमंडल के एफएसएसएआई के प्रभारी पदाधिकारी वीरेन्द्र कुमार का कहना है कि नए एफएसएसएआई कानून

By Edited By: Published: Sat, 27 Aug 2016 07:00 PM (IST)Updated: Sat, 27 Aug 2016 07:00 PM (IST)
एफएसएसएआई लाइसेंस लेना अनिवार्य

गया। मगध प्रमंडल के एफएसएसएआई के प्रभारी पदाधिकारी वीरेन्द्र कुमार का कहना है कि नए एफएसएसएआई कानून के तहत खाद्य एवं पेय पूरक एवं दवा बेचने वाले दुकानदारों के लिए ड्रग लाइसेंस लाइसेंस लेना अनिवार्य है। श्री कुमार शनिवार को सेंट्रल बिहार चैम्बर आफ कामर्स के द्वारा पंचायती मारवाड़ी धर्मशाला में आयोजित कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। कार्यशाला की अध्यक्षता चैंबर के अध्यक्ष हरि प्रकाश केजरीवाल ने की।

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वीरेन्द्र कुमार ने नए कानून के विभिन्न प्रावधानों की चर्चा की। कहा-कानून के अनुसार खाद्य सामग्री के हर विक्रेता एवं क्रेता के पास लाइसेंस का होना अनिवार्य हैं। इस कानून के तहत खाद्य पूरक बेचने वाले दवा विक्रेताओं को ड्रग लाइसेंस के साथ-साथ एफएसएसएआई लाइसेंस लेना अनिवार्य हैं। उन्होंने कहा नए कानून के तहत विक्रेताओं को यह अधिकार होगा कि वे अपने नमूने को अपने पसंद के प्रयोगशाला में जांच करवा सकते है। आगत अतिथियों का स्वागत चैंबर के पूर्व अध्यक्ष डा. अनूप केडिया ने की तथा विषय प्रवेश पूर्व अध्यक्ष डा. कौशलेन्द्र प्रताप ने की। पूर्व अध्यक्ष संजय भारद्वाज व विपेन्द्र अग्रवाल ने पुष्पगुच्छ भेंटकर मुख्य अतिथि वीरेन्द्र कुमार का स्वागत किया। धन्यवाद ज्ञापन महासचिव गोव‌र्द्धन वरणवाल ने किया।


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