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हर हाल में करें आरटीई के नियमों का पालन : अम्बष्टा

गया। हर प्राइवेट स्कूलों को आरटीई के नियमों का पालन करना होगा। सीट की तुलना में 25 प्रतिशत आरक्षण गर

By Edited By: Published: Mon, 31 Aug 2015 09:19 PM (IST)Updated: Mon, 31 Aug 2015 09:19 PM (IST)
हर हाल में करें आरटीई के नियमों का पालन : अम्बष्टा

गया। हर प्राइवेट स्कूलों को आरटीई के नियमों का पालन करना होगा। सीट की तुलना में 25 प्रतिशत आरक्षण गरीबों को देना होगा व एडमिशन भी लाटरी के माध्यम से होनी चाहिए। उक्त बातें जिला स्कूल सभागार में सोमवार को प्राइवेट स्कूलों के संचालकों के साथ शिक्षा के अधिकार को लेकर आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए सर्व शिक्षा अभियान की कार्यक्रम पदाधिकारी रंजनी अम्बष्टा ने कही। प्राइवेट स्कूलों के संचालकों ने हंगामा करते हुए कहा कि 2011 से अबतक जिन गरीब छात्रों को शिक्षा के अधिकार के तहत पढ़ाया जा चुका है। सरकार की ओर से मिलने वाली निर्धारित फीस अबतक नहीं दिया गया है। उनलोगों को फीस कब तक मिलेगी। इस पर कार्यक्रम पदाधिकारी ने कहा कि वे लोग चिंता नहीं करें फीस आयेगी और अवश्य ही आयेगी। जब आयेगी तो उन्हें बुलाकर बताया जायेगा। प्राइवेट स्कूलों के संचालकों से कहा कि वे लोग जब स्कूलों में नामांकन लेते है तो पहले सूचित करें। लाटरी से नामांकन कराने के लिए जिला शिक्षा विभाग एक टीम को भेज कर विद्यार्थियों के नामांकन के समय देखेगा कि नामांकन आरटीई के तहत हो रहा है या नहीं। जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में रजिस्ट्रर्ड विद्यालयों में आधा से भी कम विद्यालयों के संचालक बैठक में शामिल हुए। बैठक में बीईओ दक्षिणी एके शांडिल्य, बीईओ नगर मुसाफिर उपाध्याय सहित करीब 40 की संख्या में स्कूल संचालक आये हुए थे।


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