हत्या मामले में पिता-पुत्र सहित सात को उम्रकैद
जागरण संवाददाता,गया: व्यवहार न्यायालय के द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार सिंह ने हत्या कांड मे पिता-पुत्र सहित सात अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा मंगलवार को भीड़ भरी अदालत में सुनायी। न्यायाधीश ने अभियुक्त रविन्द्र चौधरी, हरेन्द्र चौधरी ,धर्मेन्द्र चौधरी, रामपति चौधरी, अविनाश चौधरी, राहुल चौधरी, कौशलेन्द्र चौधरी को भादवि की धारा 302 के तहत सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनायी है। रविन्द्र चौधरी को 25 हजार रूपया अर्थ दंड की सजा दी है। शेष छ: अभियुक्तों को दस-दस हजार रुपया अर्थ दंड की सजा सुनायी गई।
अभियुक्त रविन्द्र चौधरी, हरेन्द्र चौधरी एवं कौशलेन्द्र चौधरी तीनो रामपति चौधरी के पुत्र हैं। घटना 25 मार्च 08 की है। आमस थाना कांड संख्या- 38/08 कलवन गांव निवासी परशुराम यादव के बयान पर दर्ज किया गया था। उसने पुलिस को बताया था कि वह अपने छोटे भाई के साथ खेत में सुबह में कार्य कर रहा था। उसी समय अभियुक्त सब हरवे हथियार से लैश होकर आए। पार पीट करने लगे। रविन्द्र चौधरी ने उसके भाई कमलेश यादव को गोली मार दी। इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। जहां उसकी मौत हो गई। अभियोजन की ओर से कुल 9 गवाहों की गवाही करायी गई। अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य एवं गवाहों के बयान पर न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया। सजा सुनाने के बाद अभियुक्तों को गया के केद्रीय कारागार भेजने का आदेश दिया।