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श्यामदेव हत्याकांड में एक को सात साल का सश्रम कारावास

मोतिहारी। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-11 राजकिशोर राय ने ढाका के श्यामदेव पटेल हत्याकांड के एक मा

By Edited By: Published: Fri, 01 Jul 2016 02:09 AM (IST)Updated: Fri, 01 Jul 2016 02:09 AM (IST)
श्यामदेव हत्याकांड में एक को सात साल का सश्रम कारावास

मोतिहारी। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-11 राजकिशोर राय ने ढाका के श्यामदेव पटेल हत्याकांड के एक मामले में सुनवाई पूरी करते हुए इस कांड के एक मात्र नामजद अभियुक्त को सात वर्षो के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। सजा ढाका थाना के सोरपनिया निवासी छोटे महम्मद को सुनाई गई है। सजा सुनाए जाने के बाद उनके बंध पत्र को निरस्त कर न्यायाधीश ने उसे कारागार भेज दिया। इस मामले में श्यामदेव के भाई फुलदेव राय ने ढाका थाना में प्राथमिकी दर्ज कराते हुए आरोप लगाया था कि 17 फरवरी 2011 को उसका भाई अपनी दुकान का उधार रुपये मांगने के लिए छोटे महम्मद के दरवाजे पर गया। वहां पैसे के लेन-देन को लेकर दोनों के बीच कहा-सुनी होने लगी। इतने में छोटे महम्मद ने बांस की मुअड़ी से उसके भाई के सिर पर प्रहार कर दिया। जिसमें उनका भाई गंभीर रूप से घायल हो गया। वह वहीं पर बेहोश हो गया। इलाज के दौरान उसके भाई की मौत हो गई। मामले में सत्रवाद संख्या-471/2011 के विचारण के दौरान सहायक लोक अभियोजक अख्तर हुसैन ने 10 गवाहों को न्यायालय प्रस्तुत कर उनकी गवाही कराकर अभियोजन पक्ष रखा। न्यायाधीश ने भादवि की धारा 302 में आरोपी को दोषी पाते हुए उक्त सजा सुनाई।


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