34540 कोटि के प्रारंभिक शिक्षकों का नहीं होगा अन्तरजिला स्थानांतरण
मोतिहारी। शिक्षा विभाग में कार्यरत 34540 कोटि के प्रारंभिक शिक्षकों के लिए निराशा की खबर है। इस कोटि
मोतिहारी। शिक्षा विभाग में कार्यरत 34540 कोटि के प्रारंभिक शिक्षकों के लिए निराशा की खबर है। इस कोटि के जिन महिला-पुरुष शिक्षकों ने अन्तरजिला व जिला के अंदर स्थानान्तरण के लिए आवेदन दिया है उनकों अगले आदेश तक के लिए इंतजार करना होगा। फिलहाल इस कोटि के शिक्षकों को अन्तरजिला व जिले के अंदर स्थानान्तरण पर रोक लगा दी गई है। इसका आदेश प्राथमिक शिक्षा के निदेशक ने जारी कर दिया है। इस आशय का पत्र शिक्षा विभाग को प्राप्त हो गया है। इस आदेश के साथ ही अंतर जिला स्थानान्तरण के इच्छुक शिक्षकों को निराशा होगी। निदेशक ने कहा कि बिहार विशेष प्रारंभिक शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2010 में सहायक शिक्षकों के संदर्भ में पूर्व में स्थानान्तरण संबंधी प्रावधान को ना तो नियमावली में शामिल किया गया है और ना ही इस नियमावली के आधार पर नियुक्त शिक्षक के स्थानान्तरण करने के संबंध में कोई प्रावधान ही किया गया है। इस कारण विशेष नियुक्ति नियमावली के आलोक में नियुक्त शिक्षक द्वारा स्थानान्तरण की मांग किया जाना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि पूर्व में विभाग द्वारा नीतिगत निर्णय के तहत इस कोटि के महिला शिक्षकों से अभिक्षा प्राप्त कर उनके गृह जिला में तथा पुरूष शिक्षकों को पारस्परिक स्थानान्तरण जिलान्तर्गत व अन्तरजिला के रुप में किया गया है जिसे पूर्व उदाहरण नहीं माना जा सकता है। निदेशक ने कहा कि आवश्यक तथ्यों को ध्यान में रखते हुए विशेष नियुक्ति नियमावाली के आलोक में नियुक्त महिला व पुरूष शिक्षकों को एकल स्थानान्तरण जिला के अंदर अथवा जिला के बाहर नहीं करने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि 34540 कोटि के महिला व प रूष शिक्षकों से अन्तरजिला स्थानान्तरण हेतु प्राप्त आवेदन को न्यायालय आदेश व नियमावली में निहित प्रावधान को ²ष्टिपथ में रखते हुए अस्वीकृत किया जाता है।
इनसेट बयान
विशेष कोटि के प्रारंभिक शिक्षकों क अंतरजिला स्थानान्तरण की बाबत स्टेट स्तर पर जारी आदेश का अनुपालन किया जाएगा। अगर इस कोटि के शिक्षकों ने स्थानान्तरण के लिए आवेदन दिया है तो उसे स्टेट को नहीं भेजा जाएगा।
- कुमार सहजानंद, डीईओ