भारी आवाज वाले पटाखों के उपयोग पर रोक
जिलाधिकारी डॉ. चंद्रशेखर ¨सह ने दीपावली व छठ पर्व पर विधि-व्यवस्था संधारण एवं लोक सुरक्षा की ²ष्टि से भारी आवाज वाले पटाखों के उपयोग पर रोक लगाने का आदेश दिया है।
दरभंगा । जिलाधिकारी डॉ. चंद्रशेखर ¨सह ने दीपावली व छठ पर्व पर विधि-व्यवस्था संधारण एवं लोक सुरक्षा की ²ष्टि से भारी आवाज वाले पटाखों के उपयोग पर रोक लगाने का आदेश दिया है। जिलाधिकारी ने यह भी आदेश दिया है कि घनी आबादी वाले जगहों में ज्वलनशील एवं विस्फोटक पदार्थ का प्रयोग अथवा भंडारण किसी भी स्थिति में नहीं हो। सभी बिक्रेताओं को इसका ²ढ़ता से अनुपालन का निर्देश दिया गया है। अन्यथा, दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध विधि-सम्मत कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में यह भी ध्यान देने की बात है कि बिना अनुज्ञप्ति वाले किसी भी बिक्रेता के साथ भी ये सामन नहीं बेचे जाए तथा गलियों एवं संकीर्ण बाजारों में अथवा भीड़ वाले इलाकों में इनकी बिक्री पर रोक रहेगी। अनुज्ञप्तिधारी इसका भंडारण अपने निवास गृहों में न कर मात्र बिक्री स्थानों पर ही करेंगे। बिक्री स्थानों पर सोडा एसिड टाईप के कम से कम दो पोर्टेबल अग्निशामक यंत्र अवश्य रखें। सर्वोच्च न्यायालय से पारित आदेश के आलोक में अधिक शोरजनक पटाखों के बिक्रय एवं उपयोग पर पूर्णत: रोक लगाई जाती है। वहीं आतिशबाजी एवं पटाखों का उपयोग सुबह 6 बजे से रात 10 बजे रात के बीच ही किया जा सकता है। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक इसके उपयोग पर पूर्णत: रोक लगाई जाती है। पटाखों का प्रयोग शांति क्षेत्र तथा अस्पताल, शिक्षण, न्यायालय परिसर, धार्मिक स्थल, सड़क एवं प्रशासन द्वारा घोषित साईलेंस जोन में नहीं किया जा सकता है।