उम्र के अंतिम पड़ाव में ताउम्र कैद
दरभंगा । हत्या के जुर्म में मां-बाप व बेटे को उम्रकैद होने के बाद घर पर सन्नाटा पसरा हुआ है। मां-बाप
दरभंगा । हत्या के जुर्म में मां-बाप व बेटे को उम्रकैद होने के बाद घर पर सन्नाटा पसरा हुआ है। मां-बाप उम्र के अंतिम पड़ाव पर हैं, तो बेटा भी लगभग 50 का है। विनय कुमार झा को पत्नी की हत्या के केस में सजा हुई है। इसी आरोप में उनके पिता विशुद्धानंद झा व मां शशिप्रभा भी दोषी पाए गए हैं। अदालती फैसले से परिवार व शुभ¨चतकों में मायूसी है। निचली अदालत के फैसले के खिलाफ परिवार के लोग हाइकोर्ट की शरण लेंगे या नहीं, यह बात अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है। तीनों पर बहू की महिला की गला दबाकर हत्या करने व केरोसिन डालकर जला देने का केस चल रहा था। दरभंगा व्यवहार न्यायालय के द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश ज्ञानेंद्र प्रसाद श्रीवास्तव की अदालत ने 7 साल पुराने दहेज हत्याकांड में शुक्रवार को सजा सुनाई। विशुद्धानंद 75-80 साल, तो उनकी पत्नी शशिप्रभा भी हमउम्र बताई गई हैं।
---पुअर होम के सामने रहता है परिवार
नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत पुअर होम के ठीक सामने इनका परिवार रहता है। मृतका के पति विनय कुमार झा, ससुर विशुद्धानंद झा व सास शशिप्रभा बहू की हत्या के आरोप में जेल में हैं। अब तो उम्रकैद हो गई है। इस परिवार के लिए हाइकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट का विकल्प बचा है। मां-बाप व भाई को उम्रकैद होने के बाद उनके परिवार के एक सदस्य ने फैसले के खिलाफ अपील में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। यह भी कहा, हम लोग एक ही घर-परिवार में रहते हुए भी अलग-थलग हैं। आगे कहा- पुष्पा व विनय के दो बेटे हैं। एक गौरव कुमार 18 साल का है और दूसरा सौरव उर्फ बाबू अभी छोटा है। वह चौथी कक्षा में है। गौरव इंटरमीडिएट के बाद पंजाब से इंजीनिय¨रग कर रहा है। दोनों बेटों की प्रतिक्रिया नहीं मिल पाई है।
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घटनाक्रम एक नजर
- 9 सितंबर, 2009 को हुई थी पुष्पा झा की हत्या-नगर थाने के राजकुमारगंज की रहने वाली थी। वे-उन्हें दो बच्चे हैं-गौरव कुमार झा व सौरभ कुमार झा
-हत्या का आरोप पति, सास व ससुर पर लगा-पुष्पा के भाई सतीश कुमार ने दहेज के लिए बेरहमी से कत्ल का आरोप लगाया- कहा-पहले गला दबाकर मारा गया। फिर केरोसिन छिड़क जला दिया उन सबने-इसी आरोप में नगर थाने में पुलिस ने दर्ज किया कांड संख्या 137/09-केस की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से सात की गवाही कराई गई।
-अदालत ने 25 अप्रैल को तीनों आरोपियों को हत्या के जुर्म में दोषी करार दिया था।
-सजा के ¨बदु पर फैसले के लिए 29 अप्रैल की तिथि मुकर्रर की गई।
-शुक्रवार को आजीवन कारावास व दस-दस हजार रुपये के अर्थदंड भी हुआ।---