हत्या के प्रयास में पांच दोषी करार
दरभंगा, विसं : गोली मारकर हत्या के प्रयास के जुर्म में प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सुरेन्द्र प्रसाद
दरभंगा, विसं : गोली मारकर हत्या के प्रयास के जुर्म में प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सुरेन्द्र प्रसाद पांडेय की कोर्ट ने शुक्रवार को सत्र वाद सं0 193/02 में एपीएम थाना क्षेत्र के सिधौली निवासी अशगर अली, अशरफ अली, परवेज आलम व बेचू को भादवि की धारा 307-149 में तथा नकी हैदर उर्फ रौशन को 307 में दोषी करार देते हुए सभी को काराधीन कर लिया। कोर्ट ने सजा के बिन्दू पर सुनवाई और निर्णय के लिये 23 मई शनिवार की तिथि निर्धारित की है। इस वाद में अभियोजन पक्ष का संचालन कर रहे एपीपी चमक लाल पंडित ने बताया कि 22 अप्रैल 1998 को कांड का सूचक मो हीरा दिन के डेढ़ बजे अपने दरवाजे पर बैठकर अपने फूफेरा भाई नशीब अख्तर उर्फ गुड्डू की शादी के मसले पर अपने साला व अन्य रिस्तेदारों के साथ विमर्श कर रहा था। अचानक उपरोक्त अभियुक्तगण हरवे-हथियार से लैश होकर आ धमके और अंधाधूंध पिस्तौल से गोली चलाने लगे। घटना में सूचक के सीना, कंधा और दाएं भाग में गोली लगी। जख्मी को इलाज के लिए आरबी मेमोरियल लाया गया। जहां उसके फर्द बयान पर एपीएम थाने में कांड सं0 32/97 दर्ज किया गया था। इस सत्र वाद में पांचों अभियुक्तों के विरुद्ध ट्रायल जारी है। शेष अन्य अभियुक्तों पर पूरक अनुसंधान आज भी जारी है।