मारपीट मामले में तीन दोषी करार, आज सुनाई जाएगी सजा
बेनीपुर, संस : धान काटने के सवाल पर पीट-पीटकर जख्मी कर दिए जाने मामले में अपर जिला एवं सत्र न्य
बेनीपुर, संस : धान काटने के सवाल पर पीट-पीटकर जख्मी कर दिए जाने मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम सुधाकर ¨सह की अदालत ने सोमवार को बिरौल थाना कांड संख्या 107/98 व सत्रवाद संख्या 476/99 के तीन आरोपियों
को दोषी करार दिया है। इस संबंध में अपर लोक अभियोजक पूनम झा ने बताया कि
बिरौल थाना क्षेत्र के सर्दी गांव के जोगी शर्मा ने बिरौल थाना में
8 अक्टूबर 1998 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। दर्ज प्राथमिकी में गांव के ही ललन पासवान, भूदेश्वर
पासवान व सुशील पासवान के विरूद्ध धान काटने के बिबाद में पीट-पीटकर बुरी
तरह घायल करने का आरोप लगाया था। इसी मामले में अदालत ने उक्त तीनों को धारा 307/34 भादबि के तहत दोषी करार दिया है। अपर लोक अभियोजक ने बताया कि इस मामले में 30 अप्रैल 1999 को पुलिस ने अपना आरोप पत्र दायर कर दिया था।
उन्होंने बताया कि सजा मंगलवार को सुनायी जाएगी।