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मारपीट व आगजनी मामले में तीन को तीन वर्षो की सजा

बेनीपुर, संस : बिरौल थाना काड संख्या 123/08 व सत्र बाद संख्या 226/09 आगजनी व मारपीट मामले में अपर जि

By Edited By: Published: Tue, 23 Dec 2014 01:03 AM (IST)Updated: Tue, 23 Dec 2014 01:03 AM (IST)
मारपीट व आगजनी मामले में तीन को तीन वर्षो की सजा

बेनीपुर, संस : बिरौल थाना काड संख्या 123/08 व सत्र बाद संख्या 226/09 आगजनी व मारपीट मामले में अपर जिला व सत्र न्यायाधीश सुधाकर सिंह की अदालत ने तीन आरोपी को सजा सुनाई है। इस संबंध में अपर लोक अभियोजक चक्रपाणी चौधरी ने बताया कि बिरौल थाना क्षेत्र के हाटी गाव के ब्रहमानंद शर्मा, राजेश शर्मा व मुकेश शर्मा को न्यायालय ने तीन-तीन वर्ष की सजा व एक-एक हजार रुपये का जुर्माना का आदेश दिया है। उन्होंने बताया कि 11 नवंबर 2008 को हाटी गाव के दारा शर्मा ने उक्त लोगों के विरुद्ध घर में आग लगाकर जला देने व विरोध करने पर मारपीट कर जख्मी कर देने का आरोप लगाते हुए बिरौल थाना मे काड संख्या 123/08 दर्ज कराया था। इसी मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम सुधाकर सिंह की अदालत ने उक्त तीनों आरोपियों को दोषी करार देते सजा सुनाई है। अपर लोक अभियोजक ने बताया कि अदालत ने तीनों आरोपियों को बंध पत्र भरवाने के वाद तत्काल छोड़ दिया।


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