दहेज हत्या में पति व सास को 10 साल की सजा
बेनीपुर, संसू : बेनीपुर व्यवहार न्यायालय स्थित प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुधाकर सिंह की अदाल
बेनीपुर, संसू : बेनीपुर व्यवहार न्यायालय स्थित प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुधाकर सिंह की अदालत ने दहेज हत्या के मामले में दो आरोपी को दोषी करार देते हुए शनिवार को 10-10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इस संबंध में अपर लोक अभियोजक असफाक अहमद ने बताया कि बेनीपुर व्यवहार न्यायालय के सत्रवाद संख्या 422/10 व बिरौल थाना काड संख्या 52/10 में बहेड़ा थाना क्षेत्र के महिनाम-खवना गांव निवासी शिव नारायण चौधरी ने अपनी पुत्री किरण देवी की दहेज की खातिर जिंदा जला देने की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। प्राथमिकी में बिरौल थाना क्षेत्र के कहुआ जगदीशपुर गांव निवासी श्याम झा, गुडडू झा, मंजुला देवी व लीला देवी पर हत्या का आरोप लगाया था। प्रथम अपर व सत्र न्यायाधीश ने बहस के बाद मृतका किरण देवी के पति गुडडू झा व सास मंजूला देवी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।
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