चचेरे भाई के हत्यारे को आजीवन कारावास
दरभंगा, संस : द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश नन्द किशोर तिवारी की कोर्ट ने शनिवार को हत्या के एक मामले में हायाघाट थाना क्षेत्र के घोषरामा गांव के राजेश्वर दास उर्फ रामेश्वर दास को आजीवन कारावास व दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड नहीं चुकाने पर छह माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। बता दें कि आरोपी के विरुद्ध वर्ष 1995 में चचेरे भाई पवन कुमार दास (22) की कुदाल से काटकर हत्या करने का आरोप था। इस संबंध में मृतक के भाई राजकुमार दास के बयान पर हायाघाट थाना में कांड सं. 09/1995 भादवि की धारा 302 के तहत संस्थित हुई थी। जिसका विचारण सत्र वाद सं. 85/97 के तहत जारी था। इस संबंध में एपीपी उमेश राम ने बताया कि मृतक और अभियुक्त दोनों दिल्ली में काम करते थे। वहां दोनों के बीच लेन देन का विवाद था। घटना के दिन पवन शौच कर चापाकल पर हाथ धोने आए थे। अचानक अभियुक्त ने उनके गर्दन पर कुदाल से प्रहार कर दिया। इस हमले में उसका गला धर से अलग हो गया। प्रभारी पीपी विनय कुमार सिंह के नेतृत्व में एपीपी श्री राम ने अदालत में कुल सात गवाहों की गवाही कराई। अभियुक्त के विरुद्ध 6 दिसंबर 12 को आरोप गठन किया गया। दोनों पक्ष की बहस के पश्चात 19 सितंबर को अभियुक्त को हत्या का दोषी करार दिया गया। शनिवार को अदालत ने सजा के बिंदु पर दोनों पक्षों की सुनवाई के पश्चात सजा सुनाई। अभियुक्त विगत दो वर्षो से मंडल कारा में बंद है। इससे पूर्व अभियुक्त 12 वर्षो तक अदालत से फरार रहा था।