सामूहिक दुष्कर्म के दो आरोपियों को दस वर्षो की सजा
दरभंगा, संस : प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सुरेन्द्र प्रसाद पांडेय की अदालत ने शुक्रवार को सामूहिक दुष्कर्म कांड के आरोपी सदर थाने के बुच्चामन गांव के राम बाबू यादव व इसी थाना क्षेत्र के सुंदरपुर नवटोलिया के दुखी यादव को भादवि की धारा 376 (2) जी में दस वर्ष कठोर कारावास व पांच हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। अर्थदंड नहीं चुकाने पर दोनों को एक-एक वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। मालूम हो कि दोनों आरोपी को अदालत ने 26 अगस्त को ही दोषी करार दिया था।
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यह था मामला :
अभियोजन पक्ष का संचालन कर रहे एपीपी अनिल कुमार सिंह के मुताबिक 13 नवंबर 12 को पीड़िता अपनी भाभी से रूठकर कमतौल थाने के बड़की बाघा गांव अपने माता-पिता के यहां जाने के लिए अकेले ही चल पड़ी। रास्ते में दोनों अभियुक्तों ने उसे मैयके पहुंचाने का झांसा देकर बस में चढ़ा लिया। बेला गुमटी के निकट उसे बस से उतार कर वहां स्थित एक लाइन होटल में ले गए। फिर उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता के हल्ला करने पर स्थानीय लोगों ने दोनों को पकड़ कर विश्वविद्यालय थाना पुलिस के हवाले कर दिया।
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21 माह 17 दिनों के अंदर सुनाई गई सजा
13 नवंबर 12 को घटित इस घटना की प्राथमिकी पीड़िता के फर्दबयान पर 14 नवंबर 12 को विश्वविद्यालय थाने में कांड सं. 261/12 के तहत दर्ज की गई। 16 नवंबर 12 को पुलिस ने पीड़िता का अदालत में बयान दर्ज कराया। पुलिस ने इस घटना में महज एक माह के अन्दर अनुसंधान पूरा कर अदालत में दोनों के विरुद्ध आरोप पत्र समर्पित कर दिया। अदालत में सत्र वाद सं. 248/13 के तहत मामला का विचारण जारी था। अभियोजन पक्ष से कुल 8 साक्षियों की गवाही कराई गई। वहीं बचाव पक्ष से दो गवाहों की गवाही हुई। पीपी विनय कुमार सिंह समेत एपीपी अनिल कुमार सिंह व उनके सहायक अधिवक्ता डॉ. राजीव चन्द्र झा ने महज दो वर्षो के अन्दर दुष्कर्मियों का जुर्म साबित करने में सफल हुए। सजा की बिंदु पर बहस एपीपी श्री सिंह ने की।
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