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दहेज हत्या में चार को दस वर्ष सश्रम कारावास की सजा

By Edited By: Published: Fri, 22 Aug 2014 01:36 AM (IST)Updated: Fri, 22 Aug 2014 01:36 AM (IST)
दहेज हत्या में चार को दस वर्ष सश्रम कारावास की सजा

दरभंगा, संस : दहेज के रूप में पांच लाख रुपये की मांग को लेकर नव विवाहिता की जलाकर हत्या कर देने के मामले में गुरुवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामश्रेष्ठ राय की अदालत ने मृतका के पति सत्यम भारद्वाज, ससुर धीरेन्द्र मिश्रा, सास रंजना देवी व देवर निशांत भारद्वाज को दस वर्ष सश्रम कारावास व दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड नहीं चुकाने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। सभी आरोपी नगर थाना क्षेत्र के मिर्जापुर के रहने वाले हैं। बताते चले कि 2 मई 2011 को ससुराल वालों ने दहेज के रूप में पांच लाख रुपये की मांग पूरा नहीं किए जाने पर नवविवाहिता शिम्पी को मिट्टी तेल छिड़कर जिंदा जला डाला था। इलाज के दौरान पीएमसीएच में उसकी मौत हो गई थी। इस बावत मृतका के पिता मुजफ्फरपुर जिले के हरदी गांव निवासी सुनील कुमार मिश्र के फर्दबयान पर घटना की प्राथमिकी नगर थाने में भादवि की धारा 304 बी 34 के तहत कांड सं. 96/11 संस्थित हुई थी। अभियोजन पक्ष से पीपी विनय कुमार सिंह ने चिकित्सक, अनुसंधानक समेत कुल 12 साक्षियों का परीक्षण कराया और आरोपियों का दोष सिद्ध कराने में कामयाब हुए। पीपी श्री सिंह ने बताया कि उनके विशेष अनुरोध पर वरीय पुलिस अधीक्षक डॉ.कुमार ऐकले ने व्यक्तिगत अभिरूचि लेकर साक्षियों को ससमय अदालत में उपस्थापित कराने में सहयोग दिया।

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