जाले विस क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू
- वाहन के उपयोग के लिए लेनी होगी अनुमति
- रात 10 बजे के बाद नहीं बजेगा भोंपू
जागरण संवाददाता, दरभंगा : जाले विधानसभा उपचुनाव को देखते हुए चुनाव की अधिसूचना जारी होने की तिथि से चुनाव कार्य संपन्न होने तक सम्पूर्ण जाले विधान सभा क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता प्रभावी है। साथ ही धारा 144 लागू कर दी गई है।
इस दौरान किसी भी राजनीतिक दल या अभ्यर्थी को किसी भी व्यक्तिगत जमीन, भवन परिसर या दीवाल का उपयोग झडा, पोस्टर या बैनर लगाने या नोटिस चिपकाने, नारा लिखने की इजाजत नहीं होगी। यदि मकान मालिक की अनुमति प्राप्त हो तो इसकी लिखित सूचना अनुमति की प्रति के साथ तीन दिनों के अंदर निर्वाची पदाधिकारी को देना होगा। कोई भी अभ्यर्थी या राजनीतिक दल बिना एसडीओ की अनुमति के आमसभा अथवा जुलूस का आयोजन नहीं करेंगे।
किसी अभ्यर्थी द्वारा लगाए गए पोस्टर या बैनर को दूसरे पार्टी के कार्यकत्र्ता द्वारा नहीं हटाए जाएंगे। ध्वनि विस्तारक यंत्र से प्रचार के लिए एसडीओ से अनुमति लेनी अनिवार्य है। साथ ही सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक ही इसका उपयोग हो सकेगा। अभ्यर्थी सक्षम पदाधिकारी से अनुमति प्राप्त करने के पश्चात ही वाहन का प्रयोग प्रचार प्रसार के लिए करेंगे। एक अभ्यर्थी के नाम से निर्गत वाहन अनुमति का प्रयोग किसी दूसरे अभ्यर्थी के वाहन पर नहीं किया जाएगा। किसी भी व्यक्ति को शस्त्र के साथ घूमना वर्जित है। कोई भी पार्टी या अभ्यर्थी ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे, जिससे दो संप्रदायों, जातियों, धार्मिक या भाषाई समूहों के बीच तनाव या आपसी घृणा पैदा हो। चुनाव प्रचार के लिए धार्मिक स्थल का प्रयोग वर्जित है।
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