दो भाइयों को पांच साल का सश्रम कारावास
By Edited By: Published: Sat, 31 May 2014 09:43 PM (IST)Updated: Sat, 31 May 2014 09:43 PM (IST)
दरभंगा, संस : मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी शैलेन्द्र कुमार पांडेय की अदालत ने शुक्रवार को सकतपुर थाना क्षेत्र के ककोढ़ा गांव निवासी गणेश सिंह व रंजीत सिंह को भादवि की धारा 435 में पांच-पांच वर्ष का सश्रम कारावास तथा तीन-तीन हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड नहीं चुकाने पर एक-एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। मिली जानकारी के अनुसार, 24 दिसंबर 2002 को ककोढ़ा गांव में महज पांच धूर भूमि के विवाद में अभियुक्तों ने अपने सहोदर भाई दिनेश सिंह के घर को मिट्टी तेल छिड़कर कर जला दिया था। घटना की प्राथमिकी सकतपुर थाने में दिनेश सिंह के आवेदन पर दर्ज की गई थी।
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