मारपीट में 26 को तीन वर्ष की साधारण सजा
बेनीपुर, संस : तदर्थ अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय सुधाकर सिंह की अदालत ने गुरुवार को बहेड़ा थाना काड संख्या 202/89 व सत्रवाद संख्या 266/93 के एक जमीनी विवाद को लेकर हुई मारपीट मामले में 26 लोगों को दोषी करार देते हुए तीन वर्ष की साधारण कारावास की सजा सुनाई है। बताया गया है कि मोतीपुर गांव के कासीनाथ चौधरी ने बहेड़ा थाने में जमीनी विवाद को लेकर धान की फसल काटने के दौरान मारपीट करने का आरोप 26 लोगों पर लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई थी। दर्ज प्राथमिकी मे गांव के फूले राम, सिताय राम, परमेश्वर राम, श्रीचंद्र राम, जुगेश्वर मिश्र, दिनेश राम, उपेन्द्र मिश्र, गंगाराम मिश्र, सीताराम मिश्र, बौकू झा, बद्रीनारायण झा, गोनू झा, महेश्वर झा, रतन झा, श्रीकात झा, राघव मिश्र, मोहन झा, रामकिशोर मिश्र, देवानंद झा, रमानंद झा, विद्यानंद झा, कुलानंद झा, सूर्य नारायण यादव, चंद्रशेखर मिश्र, हरेराम मिश्र को आरोपी बनाया था। न्यायालय में बचाव पक्ष से अधिवक्ता बच्चा राय व सरकारी पक्ष से अपर लोक अभियोजक पूनम कुमारी ने बहस में भाग लिया।